उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों के चयन को लेकर मानदंडों में बदलाव का आज महत्वपूर्ण फैसला किया.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्राथमिक शिक्षकों के चयन को लेकर मानदंडों में बदलाव का फैसला किया गया. बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री एवं प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है.
उन्होंने बताया कि चयन के मानदंड बदले गये हैं. शिक्षकों को लिखित परीक्षा ही देनी होगी. लिखित परीक्षा के 60 अंक होंगे जबकि 40 अंक पूर्व की शिक्षा में हासिल अंकों के होंगे.
शर्मा ने बताया कि लिखित परीक्षा वे अभ्यर्थी ही दे सकेंगे, जिन्होंने टीईटी परीक्षा पास कर ली हो.
उन्होंने बताया कि अदालत के आदेशानुसार शिक्षामित्रों को जो अवसर दिये जाने हैं, दिये जाएंगे. ढाई अंक प्रति वर्ष के भार अंक (वेटेज) का ध्यान रखा जाएगा. अधिकतम वेटेज 25 अंकों का होगा.
मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि प्राथमिक शिक्षा गुणवत्तापुरक हो इसलिए पूरा ध्यान प्राथमिक शिक्षा पर है.
बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने बताया कि कुल 1.37 लाख पदों पर भर्ती होगी और शिक्षामित्रों को ढाई अंक सालाना के हिसाब से वेटेज मिलेगा लेकिन वेटेज की सीमा 25 अंक होगी.
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उन्होंने बताया कि चयन के मानदंड बदले गये हैं. शिक्षकों को लिखित परीक्षा ही देनी होगी. लिखित परीक्षा के 60 अंक होंगे जबकि 40 अंक पूर्व की शिक्षा में हासिल अंकों के होंगे.
शर्मा ने बताया कि लिखित परीक्षा वे अभ्यर्थी ही दे सकेंगे, जिन्होंने टीईटी परीक्षा पास कर ली हो.
उन्होंने बताया कि अदालत के आदेशानुसार शिक्षामित्रों को जो अवसर दिये जाने हैं, दिये जाएंगे. ढाई अंक प्रति वर्ष के भार अंक (वेटेज) का ध्यान रखा जाएगा. अधिकतम वेटेज 25 अंकों का होगा.
मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि प्राथमिक शिक्षा गुणवत्तापुरक हो इसलिए पूरा ध्यान प्राथमिक शिक्षा पर है.
बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने बताया कि कुल 1.37 लाख पदों पर भर्ती होगी और शिक्षामित्रों को ढाई अंक सालाना के हिसाब से वेटेज मिलेगा लेकिन वेटेज की सीमा 25 अंक होगी.
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