लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
की कैबिनेट बैठक में शिक्षामित्रों को भारांक (वेटेज) समेत कई अहम
प्रस्तावों पर मुहर लग गई। यूपी कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव
को मंजूरी दे दी है।
अब टीईटी (Teachers Eligibility Test) पास शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद के लिए लिए उनके अनुभव के आधार पर भारांक (वेटेज) दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट में खादी ग्रामोद्योग के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। योगी की कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक दोपहर 12 बजे लोकभवन में शुरू हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन रद्द कर दिया गया है। राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय देने की बात कही है। इसके अलावा अब प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों को उनके अनुभव के आधार पर वेटेज भी देगी। बेसिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर आज योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की मुहर लग गई है।
ऐसे मिलेगा शिक्षामित्रों को वेटेज
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब उत्तर प्रदेश के उन शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर स्थायी नियुक्ति में वेटेज दिया जाएगा, जो दो साल में टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास कर लेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास शिक्षामित्रों को 2.5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से वेटेज दिया जाएगा, जो अधिकतम 25 अंक होगा। इसे ऐसे समझें कि सहायक अध्यापक बनने के लिए एक नए अभ्यर्थी और शिक्षामित्र ने आवेदन किया है। दोनों को टीईटी से 100-अंक मिले हैं। तो ऐसे में शिक्षामित्रों को उनके अनुभव का वेटेज दिया जाएगा। मतलब अगर शिक्षामित्र ने 10 साल नौकरी कर ली है तो उसके कुल अंक 125 हो जाएंगे, जो नए अभ्यर्थी से कहीं ज्यादा होंगे।
ये होगा शैक्षिक गुणांक का आधार
हाईस्कूल- 10 प्रतिशत
इंटर- 20 प्रतिशत
स्नातक- 40 प्रतिशत
बीटीसी प्रशिक्षण- प्रथम श्रेणी (सैद्धांतिक)-12 अंक, प्रथम श्रेणी (प्रयोगात्मक)- 12 अंक, द्वितीय श्रेणी (सैद्धांतिक)- 06 अंक, द्वितीय श्रेणी (प्रयोगात्मक)- 6 अंक, तृतीय श्रेणी (सैद्धांतिक)- 03 अंक, तृतीय श्रेणी (प्रयोगात्मक)- 03 अंक।
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
- खादी ग्रामोद्योग के प्रस्ताव को मंजूरी : यूपी में खादी वस्त्र का व्यापार करने वाले व्यापारियों को 15 फीसदी छूट देगी सरकार
- नई वन नीति लागू : नई वन नीति के तहत अब किसान अपने खेत में लगे पेड़ काट सकेंगे, लेकिन आम, नीम, महुआ, शीशम और खैर के पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं होगी।
- प्राइमरी शिक्षा : प्राइमरी विद्यालयों में सभी गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिले, इसे भी सुनिश्चित किया जाएगा।
- पुलिस विभाग को सौगात : उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के 17 जर्जर भवनों के निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
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ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
अब टीईटी (Teachers Eligibility Test) पास शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद के लिए लिए उनके अनुभव के आधार पर भारांक (वेटेज) दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट में खादी ग्रामोद्योग के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। योगी की कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक दोपहर 12 बजे लोकभवन में शुरू हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन रद्द कर दिया गया है। राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय देने की बात कही है। इसके अलावा अब प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों को उनके अनुभव के आधार पर वेटेज भी देगी। बेसिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर आज योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की मुहर लग गई है।
ऐसे मिलेगा शिक्षामित्रों को वेटेज
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब उत्तर प्रदेश के उन शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर स्थायी नियुक्ति में वेटेज दिया जाएगा, जो दो साल में टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास कर लेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास शिक्षामित्रों को 2.5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से वेटेज दिया जाएगा, जो अधिकतम 25 अंक होगा। इसे ऐसे समझें कि सहायक अध्यापक बनने के लिए एक नए अभ्यर्थी और शिक्षामित्र ने आवेदन किया है। दोनों को टीईटी से 100-अंक मिले हैं। तो ऐसे में शिक्षामित्रों को उनके अनुभव का वेटेज दिया जाएगा। मतलब अगर शिक्षामित्र ने 10 साल नौकरी कर ली है तो उसके कुल अंक 125 हो जाएंगे, जो नए अभ्यर्थी से कहीं ज्यादा होंगे।
ये होगा शैक्षिक गुणांक का आधार
हाईस्कूल- 10 प्रतिशत
इंटर- 20 प्रतिशत
स्नातक- 40 प्रतिशत
बीटीसी प्रशिक्षण- प्रथम श्रेणी (सैद्धांतिक)-12 अंक, प्रथम श्रेणी (प्रयोगात्मक)- 12 अंक, द्वितीय श्रेणी (सैद्धांतिक)- 06 अंक, द्वितीय श्रेणी (प्रयोगात्मक)- 6 अंक, तृतीय श्रेणी (सैद्धांतिक)- 03 अंक, तृतीय श्रेणी (प्रयोगात्मक)- 03 अंक।
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
- खादी ग्रामोद्योग के प्रस्ताव को मंजूरी : यूपी में खादी वस्त्र का व्यापार करने वाले व्यापारियों को 15 फीसदी छूट देगी सरकार
- नई वन नीति लागू : नई वन नीति के तहत अब किसान अपने खेत में लगे पेड़ काट सकेंगे, लेकिन आम, नीम, महुआ, शीशम और खैर के पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं होगी।
- प्राइमरी शिक्षा : प्राइमरी विद्यालयों में सभी गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिले, इसे भी सुनिश्चित किया जाएगा।
- पुलिस विभाग को सौगात : उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के 17 जर्जर भवनों के निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
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