राज्य मंत्रिपरिषद ने लिए सात निर्णय- टीचरों की भर्ती अब लिखित परीक्षा से, टीईटी अनिवार्य
-सात पेड़ छोड़कर बाकी पेड़ काटकर बेचने का मिला जनता को अधिकार
-हर निजी स्कूल में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों की भर्ती अनिवार्य
-यूपी में खादी बनाकर बेचने वालों को 15 प्रतिशत की छूट
-पुलिस के खराब भवन गिराने की अनुमति
लखनऊ. मु यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में शिक्षामित्रों को भारांक (वेटेज) समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई। यूपी कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब टीईटी (ञ्जद्गड्डष्द्धद्गह्म्ह्य श्वद्यद्बद्दद्बड्ढद्बद्यद्बह्ल4 ञ्जद्गह्यह्ल) पास शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद के लिए लिए उनके अनुभव के आधार पर भारांक (वेटेज) दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट में खादी ग्रामोद्योग के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। योगी की कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक दोपहर 12 बजे लोकभवन में शुरू हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन रद्द कर दिया गया है। राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय देने की बात कही है। इसके अलावा अब प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों को उनके अनुभव के आधार पर वेटेज भी देगी। बेसिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर आज योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की मुहर लग गई है। उत्तर प्रदेश में करीब डेढ़ लाख शिक्षा मित्र हैं और उनमें से करीब 40 हजार ने ही टीईटी पास किया है। ऐसे में एक लाख शिक्षा मित्र बेरोजगार होते दिख रहे हैं।
ऐसे मिलेगा शिक्षामित्रों को वेटेज
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब उत्तर प्रदेश के उन शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर स्थायी नियुक्ति में वेटेज दिया जाएगा, जो दो साल में टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास कर लेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास शिक्षामित्रों को 2.5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से वेटेज दिया जाएगा, जो अधिकतम 25 अंक होगा। इसे ऐसे समझें कि सहायक अध्यापक बनने के लिए एक नए अ यर्थी और शिक्षामित्र ने आवेदन किया है। दोनों को टीईटी से 100-अंक मिले हैं। तो ऐसे में शिक्षामित्रों को उनके अनुभव का वेटेज दिया जाएगा। मतलब अगर शिक्षामित्र ने 10 साल नौकरी कर ली है तो उसके कुल अंक 125 हो जाएंगे, जो नए अ यर्थी से कहीं ज्यादा होंगे।
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
- खादी ग्रामोद्योग के प्रस्ताव को मंजूरी : यूपी में खादी वस्त्र का व्यापार करने वाले व्यापारियों को 15 फीसदी छूट देगी सरकार
- नई वन नीति लागू : नई वन नीति के तहत अब किसान अपने खेत में लगे पेड़ काट सकेंगे, लेकिन आम, नीम, महुआ, शीशम और खैर के पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं होगी।
- प्राइमरी शिक्षा : प्रदेश में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन, प्राइवेट स्कूलों को 25 फीसदी गरीब बच्चों को देना होगा प्रवेश
- पुलिस विभाग को सौगात : उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के 17 जर्जर भवनों के निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
-सात पेड़ छोड़कर बाकी पेड़ काटकर बेचने का मिला जनता को अधिकार
- बवाल के बीच सता रहा शिक्षामित्रों का टेंशन
- शिक्षामित्र संगठन का ये फैसला बढ़ा देगा योगी सरकार की मुश्किलें
- समाप्त हो सकती शिक्षामित्रों की संविदा ?
- UPTET Latest updates: टीईटी पास शिक्षामित्रों की सूची तैयार !
- breaking news टेट पास शिक्षमित्रों को मिल सकती है राहत
- UPTET में ६० अंक पर भी हो सकते हैं पास। शिक्षामित्रों के लिए ख़ास - जानिए कैसे ?
- देखिए किस प्रकार सरकार शिक्षामित्रों को वितरित
-हर निजी स्कूल में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों की भर्ती अनिवार्य
-यूपी में खादी बनाकर बेचने वालों को 15 प्रतिशत की छूट
-पुलिस के खराब भवन गिराने की अनुमति
लखनऊ. मु यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में शिक्षामित्रों को भारांक (वेटेज) समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई। यूपी कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब टीईटी (ञ्जद्गड्डष्द्धद्गह्म्ह्य श्वद्यद्बद्दद्बड्ढद्बद्यद्बह्ल4 ञ्जद्गह्यह्ल) पास शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद के लिए लिए उनके अनुभव के आधार पर भारांक (वेटेज) दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट में खादी ग्रामोद्योग के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। योगी की कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक दोपहर 12 बजे लोकभवन में शुरू हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन रद्द कर दिया गया है। राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय देने की बात कही है। इसके अलावा अब प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों को उनके अनुभव के आधार पर वेटेज भी देगी। बेसिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर आज योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की मुहर लग गई है। उत्तर प्रदेश में करीब डेढ़ लाख शिक्षा मित्र हैं और उनमें से करीब 40 हजार ने ही टीईटी पास किया है। ऐसे में एक लाख शिक्षा मित्र बेरोजगार होते दिख रहे हैं।
ऐसे मिलेगा शिक्षामित्रों को वेटेज
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब उत्तर प्रदेश के उन शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर स्थायी नियुक्ति में वेटेज दिया जाएगा, जो दो साल में टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास कर लेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास शिक्षामित्रों को 2.5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से वेटेज दिया जाएगा, जो अधिकतम 25 अंक होगा। इसे ऐसे समझें कि सहायक अध्यापक बनने के लिए एक नए अ यर्थी और शिक्षामित्र ने आवेदन किया है। दोनों को टीईटी से 100-अंक मिले हैं। तो ऐसे में शिक्षामित्रों को उनके अनुभव का वेटेज दिया जाएगा। मतलब अगर शिक्षामित्र ने 10 साल नौकरी कर ली है तो उसके कुल अंक 125 हो जाएंगे, जो नए अ यर्थी से कहीं ज्यादा होंगे।
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
- खादी ग्रामोद्योग के प्रस्ताव को मंजूरी : यूपी में खादी वस्त्र का व्यापार करने वाले व्यापारियों को 15 फीसदी छूट देगी सरकार
- नई वन नीति लागू : नई वन नीति के तहत अब किसान अपने खेत में लगे पेड़ काट सकेंगे, लेकिन आम, नीम, महुआ, शीशम और खैर के पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं होगी।
- प्राइमरी शिक्षा : प्रदेश में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन, प्राइवेट स्कूलों को 25 फीसदी गरीब बच्चों को देना होगा प्रवेश
- पुलिस विभाग को सौगात : उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के 17 जर्जर भवनों के निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
- शिक्षामित्रों को पांच दिन बढ़ाकर दिया जाएगा वेतन
- शिक्षामित्रों ने वाराणसी में कुछ इस प्रकार किया प्रदर्शन
- "सरकार ने शिक्षामित्रों का सम्मान छीन लिया": अखिलेश के इस बयान पर हिमांशु राणा की टिप्पणी
- हिमांशु राणा: 2011 टेट उत्तीर्ण शिक्षामित्रों ने नियुक्ति की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई-कोर्ट ने की याचिका खारिज
- क्या वाराणसी में शिक्षामित्रों के साथ न्याय हुआ ? जवाब दीजिये
- शिक्षामित्रों के मूल प्रमाण-पत्र लौटेंगे
- Himanshu Rana : क्या शिक्षामित्र किसी भी प्रकार की राहत पाने के लिए अर्ह हैं...........?
- और हाइकोर्ट ने यह कहते हुए शिक्षामित्रों की याचिका खारिज कर दी : मयंक तिवारी
- शैक्षिक योग्यता कम होने के कारण इतने लंबे समय बाद नहीं हटाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
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