वहीं हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद से ही परिषदीय स्कूलों के टीचर गुस्से में हैं। टीचरों का कहना है कि कोर्ट का यह निर्देश बिल्कुल भी सही नहीं है।
शिक्षकों की नई नियुक्ति में तो पहले से ही टीईटी परीक्षा पास करने वालों को ही मौका मिलता है, लेकिन हमारे प्रमोशन में टीईटी को अनिवार्य करना बिल्कुल भी सही नहीं है। हम कोर्ट के इस आदेश को सही नहीं मानते हैं, क्योंकि जब हमें नौकरी मिली थी उस समय टीईटी परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं था, तो अब प्रमोशन में टीईटी को क्यों अनिवार्य किया गया है। इनका कहना है कि वरिष्ठ शिक्षक आखिर टीईटी कैसे पास करेंगे। हाईकोर्ट के इस निर्देश से सिर्फ नए टीचर ही प्रमोशन पाएंगे, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि वे अब इस मामले को जल्द ही कोर्ट में लेकर जाएंगे।
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शिक्षकों की नई नियुक्ति में तो पहले से ही टीईटी परीक्षा पास करने वालों को ही मौका मिलता है, लेकिन हमारे प्रमोशन में टीईटी को अनिवार्य करना बिल्कुल भी सही नहीं है। हम कोर्ट के इस आदेश को सही नहीं मानते हैं, क्योंकि जब हमें नौकरी मिली थी उस समय टीईटी परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं था, तो अब प्रमोशन में टीईटी को क्यों अनिवार्य किया गया है। इनका कहना है कि वरिष्ठ शिक्षक आखिर टीईटी कैसे पास करेंगे। हाईकोर्ट के इस निर्देश से सिर्फ नए टीचर ही प्रमोशन पाएंगे, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि वे अब इस मामले को जल्द ही कोर्ट में लेकर जाएंगे।
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