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यूपी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक को किया खारिज

यूपी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में उच्च माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने दो महिनों के अंदर शिक्षकों के सभी खाली पदों पर काउंसलिंग करवाकर भर्ती करने के आदेश दे दिऐ हैं।
इलहाबाद हाईकोर्ट के जज पीकेएस बघेल नीरज कुमार पांडेय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में 94,264 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता खोल दिया है।
उत्तर प्रदेश में खाली पड़े शिक्षकों के पद पर अब खुल कर भर्तीयां होंगी। सूबे में योगी सरकार आने के बाद यूपी में सभी शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। आपको बता दें की यूपी में भाजपा की सरकार बनने के बाद ही 23 मार्च 2017 को आदेश पारित कर शिक्षा विभाग की भर्ती पर रोक लगाई गई थी। जिसके चलते पूरे उत्तर प्रदेश में गणित और विज्ञान के 29,334 और 16,448 शिक्षकों के खाली पदों और 32,022 अनुदेशकों की भर्तियां रुक गई थी। दायर याचिकाओं में सरकार के इस आदेश को कड़ी चुनौती दी गई थी।

सूबे में कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो जाने के बाद भाजपा सरकार के इस आदेश को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने सभी खाली शिक्षकों के पदों पर भर्ती के रास्ते खोल दिए हैं। भर्तियों पर रोक हटने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में 12,460 सहायक अध्यापकों और उर्दू के 4,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरु होने का रास्ता खुल गया है।

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