इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में 12460 सहायक अध्यापक भर्ती की
रुकी हुई प्रक्रिया को चार हफ्ते में शुरु करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने
अभ्यर्थियों की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए भर्ती में क्वालिटी प्वांइट
मार्क्स दिए जाने को सही बताते हुए याचिका निस्तारित कर दी है.
कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि शिक्षक भर्ती की नई नियमावली
पुरानी भर्तियों पर लागू नहीं होगी. कोर्ट ने चार हफ्ते में 12460 सहायक
अध्यापकों की भर्ती शुरु करने का राज्य सरकार को आदेश दिया है. याचिकाकर्ता
कुलदीप सिंह और पांच अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस तरुण
अग्रवाल और जस्टिस सुमित्रा दयाल सिंह की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया है.
गौरतलब है कि 12460 शिक्षक भर्ती का शासनादेश 15 दिसम्बर 2016 को हुआ था.
जिसकी पहली काउंसिलिंग 18 से 20 मार्च 2016 को पूरी भी हो चुकी है लेकिन
अभ्यर्थियों को क्वालिटी प्वांइट मार्क्स दिए जाने को लेकर बीटीसी 2012 और
2013 के अभ्यर्थियों के बीच विवाद हो गया था. जिसके बाद मामला हाईकोर्ट की
दहलीज पर पहुंच गया था. वहीं कोर्ट से मामला निस्तारित होने के बाद अब
भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरु होने को लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह है.
sponsored links:
Information on UPTET Exam , Results , UPTET Admit Cards , 69000 Shikshak Bharti , Counselling , Niyukti Patra for UP Teachers & other related information
Breaking News
- 2004 में शिक्षामित्रों की नियुक्तियों हेतु जारी विज्ञप्ति: इसी विज्ञप्ति के आधार पर हुआ था शिक्षामित्रों की का चयन
- ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- Shikshamitra Appointment: 2001 में शिक्षामित्रों की नियुक्ति सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष ही हुई थी
- समस्त AD बेसिक व BSA के CUG मोबाइल नम्बर : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
- संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति को नियमावली में संशोधन, अब यह होगा चयन का आधार