लखनऊ : माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित स्कूलों में छठी,
नौवीं और 11वीं कक्षा में दाखिले के वक्त आधार नामांकन अनिवार्य होगा।
उपमुख्यमंत्री डॉ़ दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों
और डीआईओएस के साथ विडियो कान्फ्रेंसिंग में इसके निर्देश दिए।
उन्होंने
कहा कि आधार के चलते इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में बड़े पैमाने पर
फर्जी परीक्षार्थियों को रोका गया।
दिनेश शर्मा ने कहा कि सभी डीआईओएस सम्बन्धित कमिश्नर से समन्वय स्थापित कर
30 अप्रैल तक मंडलीय शुल्क नियामक समिति का गठन करवा लें। कोई भी विद्यालय
9.25% से अधिक फीस किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी
राजकीय विद्यालयों में विज्ञान और गणित वर्ग में प्रवक्ताओं के पद सृजित
कर दिए गए हैं। 30 जून तक इनकी नियुक्ति हो जाएगी। दिनेश शर्मा ने बताया कि
हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के टॉप 10 विद्यार्थियों की आंसरशीट रिजल्ट जारी
होने के एक सप्ताह के अंदर माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर
दी जाएंगी।
किताब के साथ गाइड की शर्त न हो: उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अभियान
चलाकर दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कालेजों में छात्रों का नामांकन
शुरू करवाया जाए। सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें उपलब्ध करवाई
जाएं, लेकिन यह ध्यान रखा जाय कि कोई भी बुक सेलर किताब के साथ गाइड लेने
की शर्त न जोड़ने पाए। उन्होंने कहा कि जब तक सभी विद्यालयों में पर्याप्त
संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता नहीं हो जाती है, तब तक सेवानिवृत्त
शिक्षकों को तय मानदेय पर
'कमिश्नर जल्द बनाएं कमिटियां'
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी मंडलायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि वे
स्कूलों में फीस नियमन के लिए बने कानून के तहत जल्द से जल्द मंडलीय शुल्क
नियमन समिति का गठन कर लें। इससे आगे की प्रक्रिया का पालन करना आसान होगा।
अपर मुख्य सचिव माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संजय अग्रवाल की ओर से जारी
निर्देश में कहा गया है कि समिति की अध्यक्षता मंडलायुक्त करेंगे।
मंडलायुक्त की ओर से नामित एक सीए, पीडब्ल्यूडी का अधीक्षण अभियंता स्तर का
अधिकारी, राज्य एवं वित्त लेखा सेवा का एक अधिकारी इसके सदस्य होंगे। मंडल
की किसी एक अभिभावक-शिक्षक असोसिएशन का प्रतिनिधि और स्ववित्तपोषित
विद्यालय का कोई प्रधानाचार्य/प्रबंधक या प्रशासक भी समिति का सदस्य होगा।
वहीं, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक समिति के सचिव होंगे। समिति ऐसी ही
शिकायतें सुनेगी, जिन्हें स्कूल की ओर से 15 दिनों में निस्तारित नहीं किया
गया है।•
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