इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूबे के प्राथमिक विद्यालयों में 2011 की 72825
शिक्षक भर्ती में चयनित 66655 अभ्यर्थियों में बचे रह गए नौवें बैच के 803
प्रशिक्षुओं को नियुक्ति दिए जाने के मामले में छह सप्ताह में निर्णय लेने
का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सचिन कुमार व 217 और अमित कुमार व 473 अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है।
याचिका के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों के मामले में सुनवाई
में 72825 में से 66655 चयनितों के पद सुरक्षित कर दिए गए थे। साथ ही शेष
के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी करने को कहा गया था। अधिवक्ता सीमांत सिंह
ने बताया कि 66655 में से डेढ़ हजार पदों पर नियुक्ति नहीं की गई है।
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