इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती 2018 में शिक्षामित्र को भारांक के साथ 01 सितंबर से शुरू हो रही काउंसलिंग में शमिल करने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षामित्रों को 18 अगस्त 2018 के शासनादेश के अंतर्गत काउंसिलिंग में शामिल किया जाए लेकिन इस आदेश से उनके पक्ष में अधिकार सृजित नहीं होगा.
न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति अशोक कुमार की खंडपीठ ने कुलभूषण मिश्र और अन्य की अपील पर दिया है. अदालत ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से इस विशेष अपील पर 17 सितम्बर तक जवाब देने को कहा है. इस अपील में एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें याचिकाकर्त्ता की याचिका खारिज कर दी गई थी.
अपीलार्थियों के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों को लगातार दो भर्तियों में 2.5 अंक प्रतिवर्ष के भारांक के साथ शामिल होने की छूट दी है, इसके तहत शासनादेश भी जारी हुआ है. अपीलार्थी के 66 अंक हैं और सामान्य वर्ग का कटऑफ मार्क्स 67 है.
अगर भारांक को जोड़कर रिजल्ट घोषित किया जाए तो अपीलार्थी भी सफल हो जाएंगे और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. क्योंकि शासनादेश के मुताबिक शिक्षामित्रों को प्रतिवर्ष कार्य अवधि का भारांक देकर नतीजे घोषित करने को कहा गया है. फिलहाल कोर्ट ने अपीलार्थियों को प्राविधिक रूप से सहायक अध्यापक भर्ती काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश दिया है.
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