इलाहाबाद : परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन में
प्राप्तांक/पूर्णाक भरने में गलतियां करने वाले चयनित अभ्यर्थियों को कुछ
शर्ते पूरी करने पर नियुक्ति जल्द मिलेगी। आवंटित जिले में काउंसिलिंग करा
चुके ऐसे अभ्यर्थी के अंक संशोधन होने पर यदि मेरिट बदलती है तो उसे नए
जिले का आवंटन स्वीकार करना होगा।
शपथ पत्र देने पर उसे नियुक्ति दी जाएगी।
बेसिक शिक्षा परिषद सचिव रूबी सिंह ने संबंधित जिलों के बीएसए को विस्तृत
दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 1 सभी मामलों में जिला चयन समिति को ही निर्णय
लेने के लिए कहा गया है। सचिव ने लिखा है कि अभ्यर्थी के
पूर्णाक/प्राप्तांक के अंकों की भिन्नता में सुधार से चयन पर प्रभाव नहीं
पड़ रहा है तो संशोधन की अनुमति दी जाती है। सभी मामलों में जिला चयन समिति
मूल अभिलेखों से मिलान करके ही नियुक्ति देने पर विचार करे। यह जरूर देखा
जाए कि दुर्भावनापूर्ण विसंगति न हो और मेरिट पर प्रभाव न पड़े।
अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों में अंकित पूर्णाक/प्राप्तांक को स्वीकार करते
हुए कार्यवाही की जाए। ऐसे अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन भी कराया
जाए यदि कहीं संदेह होता है तो प्रकरण उन्हें भेजा जाए। जन्म तारीख
त्रुटिपूर्ण होने पर हाईस्कूल के मूल प्रमाणपत्र में अंकित तारीख के आधार
पर संशोधन हो सकता है अधिकतम आयु सीमा का उल्लंघन न हो।
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