प्रयागराज : 69000 शिक्षक भर्ती के चयनितों को आवेदन पत्र की गलतियां सुधारने का अवसर मिल गया है। इन अभ्यíथयों को जिला चयन समिति को शपथपत्र देना होगा, वहीं अंक बदलने से उनका जिला आवंटन भी बदल सकता है। काउंसिलिंग शुरू होने पर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए आदेश भी जारी करेंगे।
परिषदीय स्कूलों के सहायक अध्यापक पद पर चयनित अभ्यर्थी लंबे समय से आवेदन पत्र में प्राप्तांक व पूर्णाक आदि में संशोधन के लिए अवसर की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि लिखित परीक्षा के लिए आवेदन करते समय गलती से अंकन गलत हो गया है, वह दुरुस्त न होने पर काउंसिलिंग में चयन से बाहर हो जाएंगे। परिषद ने आनलाइन संशोधन का मौका नहीं दिया तो हाईकोर्ट की शरण ली गई। कोर्ट ने जिला चयन समिति को इसका संज्ञान लेने का आदेश दिया है। 68500 शिक्षक भर्ती में अभ्यíथयों को संशोधन का अवसर कोर्ट से ही मिला था।
2018 में राजेश गुप्ता बनाम स्टेट आफ यूपी व तीन अन्य केस में कोर्ट ने आदेश दिया था, तब तत्कालीन सचिव परिषद रूबी सिंह ने जिला चयन समितियों को आदेश दिया था कि पूर्णांक व प्राप्तांक में बदलाव से यदि मेरिट प्रभावित होती है तो उसका असर जिला आवंटन पर पड़ेगा। इसलिए संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र लिया जाए कि आनलाइन आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण भरे गए अंकों के आधार पर अभ्यर्थी को जिला आवंटित किया गया है। प्रविष्टि सही होने पर यदि जिला आवंटन बदलता है तो उसे स्वीकार होगा। अभ्यर्थी को यह भी शपथपत्र देना होगा कि जिस जिले में उसकी काउंसिलिंग हुई है इससे इतर किसी अन्य जिले में नियुक्ति के लिए दावा नहीं करेगा। परिषद सचिव काउंसिलिंग शुरू होने पर आदेश जारी कर सकते हैं।
परिषदीय स्कूलों के सहायक अध्यापक पद पर चयनित अभ्यर्थी लंबे समय से आवेदन पत्र में प्राप्तांक व पूर्णाक आदि में संशोधन के लिए अवसर की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि लिखित परीक्षा के लिए आवेदन करते समय गलती से अंकन गलत हो गया है, वह दुरुस्त न होने पर काउंसिलिंग में चयन से बाहर हो जाएंगे। परिषद ने आनलाइन संशोधन का मौका नहीं दिया तो हाईकोर्ट की शरण ली गई। कोर्ट ने जिला चयन समिति को इसका संज्ञान लेने का आदेश दिया है। 68500 शिक्षक भर्ती में अभ्यíथयों को संशोधन का अवसर कोर्ट से ही मिला था।
2018 में राजेश गुप्ता बनाम स्टेट आफ यूपी व तीन अन्य केस में कोर्ट ने आदेश दिया था, तब तत्कालीन सचिव परिषद रूबी सिंह ने जिला चयन समितियों को आदेश दिया था कि पूर्णांक व प्राप्तांक में बदलाव से यदि मेरिट प्रभावित होती है तो उसका असर जिला आवंटन पर पड़ेगा। इसलिए संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र लिया जाए कि आनलाइन आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण भरे गए अंकों के आधार पर अभ्यर्थी को जिला आवंटित किया गया है। प्रविष्टि सही होने पर यदि जिला आवंटन बदलता है तो उसे स्वीकार होगा। अभ्यर्थी को यह भी शपथपत्र देना होगा कि जिस जिले में उसकी काउंसिलिंग हुई है इससे इतर किसी अन्य जिले में नियुक्ति के लिए दावा नहीं करेगा। परिषद सचिव काउंसिलिंग शुरू होने पर आदेश जारी कर सकते हैं।