प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में टीजीटी (शारीरिक शिक्षा) 2016 परीक्षा रद करने, घोषित परिणाम पर रोक लगाने तथा पुनरीक्षित परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार व चयनित अभ्यíथयों को नोटिस जारी कर छह हफ्ते में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने प्रयागराज के विमल तिवारी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना है कि चयन के हर चरण मे आरक्षण दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुला उल्लंघन है। याचिका पर अधिवक्ता प्रतीक चंद्रा ने बहस किया। इनका कहना है कि याची लिखित परीक्षा में सफलता के बाद साक्षात्कार में शामिल हुआ है। लेकिन, अंतिम परिणाम घोषित किया गया तो याची का नाम सूची में नहीं था। याची को पता चला है कि लिखित परीक्षा, साक्षात्कार व अंतिम चयन सूची तैयार करने में तीनों स्तर पर आरक्षण लागू किया गया है। जो विधि विरुद्ध है। याचिका में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को परिणाम पुनरीक्षित कर याची की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश जारी किए जाने की मांग की गयी है।