सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 का वार्षकि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा दो महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दी है। सरकार ने पिछले महीने यह अवधि 31 अक्टूबर, 2020 तक के लिए बढ़ाई थी। वहीं, व्यक्तिगत करदाताओं के लिये वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने की समय-सीमा एक महीना बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है।
केंद्रीय परोक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 का सालाना जीएसटी रिटर्न (जीएसटीआर-9) और मिलान का विवरण (जीएसटीआर-9सी) भरने की समय-सीमा बढ़ाने की लगातार मांग हो रही थी। लॉकडाउन व विभिन्न पाबंदियों के कारण देश के कई हिस्सों में अभी भी कारोबार व इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों का सामान्य परिचालन संभव नहीं हुआ है। कारोबारियों ने समय-सीमा बढ़ाने की मांग की थी। जिन करदाताओं के खाताओं को ऑडिट किए जाने की जरूरत है और जिनकी समय-सीमा पहले 31 अक्टूबर थी, वे अब 31 जनवरी तक आइटीआर भर सकते हैं।