69000 शिक्षक भर्तीः दिव्यांग आरक्षण मामले में अगली सुनवाई 11 को

 हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार फीसद आरक्षण लाभ दिए जाने की याचिका पर कहा है कि याचिका में उठाए गए मुद्दे की विषय वस्तु के सम्बन्ध में पक्षकारों( राज्य

सरकार व अन्य) द्वारा की गई कोई कारवाई याचिका के अन्तिम परिणाम या कोर्ट के अग्रिम आदेशों के अधीन होगी। इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से जवाबी हलफ़नामा पेश किया जा चुका है॥।


न्यायमूर्ति राजन राय ने यह आदेश याची राम किशोर व कई अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया। याचियों का कहना था कि सहायक अध्यापकों के लिए हो रही शिक्षक भर्ती में शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार 4 प्रतिशत का आरक्षण लाभ दिया जाना चाहिए। याचियों की ओर से अधिवक्ता का आरोप था कि इस भर्ती में कानून व नियम के अनुसार चार प्रतिशत का विकलांग आरक्षण लाभ मिलना चाहिए लेकिन सरकार व सम्बंधित विभाग विकलांग लोगो की अनदेखी कर रहे हैं।उधर‚ सरकारी वकील ने कहा था कि जवाब के लिए एक हफ्ते का और समय दिया जाय और यह आश्वासन भी अदालत को दिया था कि हफ्ते भर में जवाबी हलफ़नामा दाखिल कर दिया जाएगा। अदालत ने गत बृहस्पतिवार को उक्त आदेश देते हÙए मामले की अगली सुनवाई ११ नवंबर को नियत किया है॥