प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह जानते हुए नियुक्त अध्यापक पद की निर्धारित योग्यता रखता है फिर भी उसे बर्खास्त करना गलत है।
बीएसए ने एक ही सत्र में हाईस्कूल व समकक्ष दो डिग्री हासिल करने के आरोप में प्रधानाध्यापक को बर्खास्त कर दिया था। खंडपीठ ने एकल पीठ के प्रधानाध्यापक की बर्खास्तगी को रद करने के आदेश को सही मानते हुए बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से दाखिल विशेष अपील खारिज कर दी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर व न्यायमूíत सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने दिया है।