68500 सहायक अध्यापक भर्ती में याची शिक्षामित्रों को शामिल करने का निर्देश

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती 2018 में शिक्षामित्र याचियों को एक सितंबर से शुरू हो रही काउंसिलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है।
दो याचियों ने लिखित परीक्षा के अंक व भारांक जोड़कर परिणाम जारी करने के लिए विशेष अपील की थी। कोर्ट ने कहा है कि 18 अगस्त 2018 के शासनादेश के तहत उन्हें काउंसिलिंग में शामिल होने दिया जाए लेकिन, इस आदेश से उनके पक्ष में अधिकार सृजित नहीं होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार से 17 सितंबर तक विशेष अपील पर जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 26 सितंबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति अशोक कुमार की खंडपीठ ने कुलभूषण मिश्र व अन्य की विशेष अपील पर दिया है। एकलपीठ ने अपीलार्थी की याचिका खारिज कर दी थी। जिसे विशेष अपील में चुनौती दी गई है। अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा, एससी त्रिपाठी व शिवेंद्र ओझा ने बहस की। याची अपीलार्थी का कहना है कि शीर्ष कोर्ट ने शिक्षामित्रों को लगातार दो भर्तियों में 2.5 अंक प्रतिवर्ष के भारांक के साथ शामिल होने की छूट दी है। इसके तहत शासनादेश भी जारी किया गया है। याची को 66 अंक मिले हैं और सामान्य वर्ग का कटऑफ अंक 67 है। यदि भारांक जोड़कर परिणाम घोषित किया जाए तो याचीगण भी सफल घोषित हो जाएंगे और भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। एकलपीठ ने असहमति व्यक्त करते हुए याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने प्राविधिक रूप से याचियों को सहायक अध्यापक भर्ती 2018 की काउंसिलिंग में शामिल करने का अंतरिम आदेश देते हुए राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है।