Tuesday 29 November 2016

इलाहाबाद के बेसिक स्कूलों की कमियां 4 हफ्ते में सुधारें, सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को लगाई फटकार

नई दिल्ली : प्राथमिक और मिडिल स्कूलों की खराब स्थिति पर सोमवार को सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि अगर वह स्कूल दुरुस्त नहीं कर सकती तो ये खराब शासन का संकेत है।
कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार को चार सप्ताह में इलाहाबाद के स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, शौचालय और सफाई आदि की कमी दूर करने का आदेश दिया है।
ये आदेश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने गैर सरकारी संगठन हरिजन महिला की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किये। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने प्रदेश में प्राथमिक और मिडिल स्कूलों की जमीनी हकीकत खंगालने के लिए तीन वकीलों की एक कमेटी बनाई थी जिसे मौके का मुआयना करके रिपोर्ट सौपनी थी। कोर्ट ने सबसे पहले इलाहाबाद के बारे में रिपोर्ट मांगी थी।

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