समायोजित शिक्षामित्रों के दो मृतक आश्रितों की नियुक्ति निरस्त

जागरण संवाददाता, बदायूं : शासन के शिक्षामित्रों के समायोजन का आदेश निरस्त करने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी दो मृतक आश्रित कर्मचारियों की नियुक्ति निरस्त की गई है।
समायोजित शिक्षामित्रों की मौत पर उन्हें मृतक आश्रित कोटे का लाभ दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्रों का समायोजन रद करने के बाद शासन ने समायोजन के आदेश का निरस्त कर दिया था।
शिक्षामित्र से समायोजित करके रचना देवी को विकास क्षेत्र इस्लामनगर के प्राथमिक विद्यालय ब्योर कासिमाबाद में तैनाती दी गई थी। उनकी मृतक होने के बाद संभल जिले के निवासी उनके पति विनम्र ¨सह को समदनगर के उच्च प्राथमिक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी पद पर नितांत अस्थाई रुप से नियुक्त किया गया था। 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित करके शिक्षक बनाए गए शिक्षामित्रों का समायोजन रद करने का फैसला सुनाया। जिसके बाद फैसले का क्रियांवयन किया गया। विकास क्षेत्र अंबियापुर के जिनौरा प्राथमिक विद्यालय में समायोजित किए गए शिक्षामित्र नैपाल ¨सह की मृत्यु के बाद गांव चंदऊ निवासी उनकी पत्नी शशिबाला को यहीं के उच्च प्राथमिक विद्यालय में नितांत अस्थाई रुप से नियुक्ति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोनों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के परिजन को समायोजन न मानते हुए नियुक्ति निरस्त करने का आर्डर जारी किया गया है।
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समायोजित शिक्षामित्रों का समायोजन कर उन्हें शिक्षक-शिक्षिका बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के समायोजन रद करने के फैसले के बाद उन्हें शिक्षामित्र ही माना जा रहा है और शासन ने समायोजन का आदेश निरस्त कर दिया है। जिसकी वजह से दोनों मृतक आश्रित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियुक्ति आदेश निरस्त किया गया है।
- प्रेमचंद यादव, बीएसए
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