Advertisement

समायोजित शिक्षकों वापस नहीं करना होगा खाते में गया पैसा, नहीं होगी रिकवरी

प्रतापगढ़ : सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 25 जुलाई को आने के बाद शासन ने शिक्षामित्र से समायोजित शिक्षकों को 25 जुलाई तक का ही वेतन देने का आदेश दिया था।
बेसिक शिक्षा विभाग के लेखा विभाग की लापरवाही से जिले के 88 समायोजित शिक्षकों के खाते में पूरे माह का वेतन भेज दिया गया था। सर्वाधिक गौरा विकास खंड के शिक्षक रहे। इसकी जानकारी होने पर बीएसए ने लेखाधिकारी से जवाब तलब करते हुए पैसे की रिकवरी कराने का आदेश दिया था। अब शासन के आदेश के अनुसार समायोजित शिक्षकों को पूरे जुलाई माह का वेतन देने का आदेश कर दिया गया है। अब उन्हें खाते में अधिक गए पैसे वापस नहीं करने होंगे। बीएसए बीएन सिंह ने बताया कि जुलाई में तो पूरा वेतन दिया जाएगा लेकिन एक अगस्त से 10 हजार रुपये मानदेय मिलेगा।

sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

UPTET news