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फर्जी डिग्री पर पाई टीचरी, सीबीआई का शिकंजा: मान्य नहीं है ये बोर्ड और परीक्षाएं

बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य भारत ग्वालियर की फर्जी डिग्री पर नियुक्त सैकड़ों शिक्षकों पर सीबीआई
का शिकंजा कसने लगा है।
हाईकोर्ट के आदेश पर बोर्ड की जांच कर रही सीबीआई की सक्रियता बढ़ने के बाद ऐसे शिक्षकों का ब्योरा तलब किया है जिन्होंने इस फर्जी बोर्ड के 10वीं-12वीं के प्रमाणपत्र पर सहायक अध्यापक पद पर नौकरी हासिल की है।सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने मंगलवार को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर 18 अक्तूबर तक ऐसे शिक्षकों का नाम व अन्य विवरण भेजने का निर्देश दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज व अन्य की विशेष अपीलों पर हाईकोर्ट ने 26 मई को सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।इस बोर्ड पर बिना मान्यता के हाईस्कूल व इंटर की फर्जी डिग्री देने का आरोप है। जिसको लेकर हरियाणा, दिल्ली व ग्वालियर में आपराधिक केस दर्ज हैं। हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांचकर दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए थे ताकि फर्जी डिग्री का धंधा करने वाले सलाखों के पीछे आ सके। ग्वालियर बोर्ड की मान्यता 2011 में खत्म कर दी गई थी। सचिव यूपी बोर्ड ने 9 दिसंबर 2015 को आदेश जारी कर कहा कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन माध्य भारत ग्वालियर वैधानिक संस्था नहीं है।
’ हिन्दी साहित्य सम्मेलन (इलाहाबाद) की प्रथमा/मध्यमा (विशारद) परीक्षा’ बोर्ड ऑफ हायर सेकण्डरी एजूकेशन दिल्ली की हायर सेकण्डरी परीक्षा’ गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन की अधिकारी परीक्षा’ बोर्ड ऑफ सेकण्डरी एजूकेशन मध्य भारत ग्वालियर की हाईस्कूल तथा इंटर की परीक्षा’ बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजूकेशन की हायर सेकेंडरी प्राविधिक परीक्षा
http://e-sarkarinaukriblog.blogspot.com/2016/05/72825-todays-headlines_11.html
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