न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Tue, 06 Mar 2018 08:58 PM IST
बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों की भर्ती लिखित परीक्षा से कराने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 में 22वें संशोधन को मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई।
बेसिक शिक्षा विभाग में 68, 500 सहायक अध्यापकों की भर्ती लिखित परीक्षा के जरिए कराई जा रही है। 12 मार्च को होने वाली लिखित परीक्षा को लेकर उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि जब शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) लिखित कराई जा रही है तब विभाग को सहायक अध्यापकों की भर्ती लिखित परीक्षा से कराने का न तो औचित्य है और न ही सरकार को इसका अधिकार है। वहीं, विभाग का तर्क है कि टीईटी केवल पात्रता परीक्षा है। सहायक अध्यापकों की भर्ती लिखित परीक्षा से ही कराई जाएगी।
*उच्च न्यायालय में दी गई चुनौती के बाद सरकार ने बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 में संशोधन का निर्णय किया।* पहले विभाग में सहायक अध्यापकों की भर्ती शिक्षक भर्ती अधिनियम 1981 के नियम 8 के तहत की जाती थी। विभाग ने नियमावली में संशोधन करते हुए नियम 14 के तहत लिखित परीक्षा से भर्ती कराने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा, जिसे हरी झंडी मिल गई।
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