इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को शिक्षकों के समान वेतन दिये जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति एम.सी.त्रिपाठी ने विनय कुमार पाण्डेय और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि शिक्षामित्र सहायक अध्यापकों की तरह ही काम कर रहे है। वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। समान कार्य करने के नाते वे भी शिक्षकों की भांति समान कार्य समान वेतन के सिद्धान्त पर उनके समान पूरा वेतन एवं मानदेय पाने के हकदार हैं। न्यायालय ने इस पर जवाब मांगते हुए याची को भी तीन सप्ताह में सरकार के जवाब का प्रत्युत्तर दाखिल करने के आदेश दिये ताकि इस मामले की सुनवाई की जा सके।
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