राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानि सीटेट
के 82 अंक को प्रदेश में मनवाने के लिए अभ्यर्थियों को लड़ाई लड़नी पड़ी
थी। अब यदि हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के आधार पर टीईटी 2017 के 14
विवादित प्रश्न डिलीट होते हैं तो पासिंग मार्क्स को लेकर विवाद गहरा सकता
है।
प्रश्न हटने पर कुल 136 प्रश्नों पर गणना होगी। ऐसे में क्या 76 अंक
पासिंग मार्क्स होगा, तब सीटेट के 68 अंक वाले भी अर्ह होने की दावेदारी
करेंगे। इसके लिए एनसीटीई की गाइड लाइन 9ए और छह व सात में नियम तय हैं।
नियम छह व सात के हिसाब से प्रश्नपत्र 150 अंक का होना चाहिए। वहीं, 9ए के
अनुसार 60 फीसदी उत्तीर्ण होने को पाना जरूरी है। आरक्षण का प्रावधान राज्य
की आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप होगा। यहां पासिंग मार्क्स तय करना बड़ी
चुनौती होगी, हालांकि यह सब डबल बेंच के अंतिम आदेश पर निर्भर है कि आखिर व
14 प्रश्नों पर क्या निर्णय करती है?
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