विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 की 12460 सहायक
अध्यापक भर्ती में एक से अधिक जिलों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को
प्रथम काउंसिलिंग में शामिल न होने देने पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को
अगली तारीख तक जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति
एसपी केशरवानी ने अवनीश कुमार व 15 अन्य की याचिका पर दिया है। याची के
अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन ने बताया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक
जिले में अर्जी देने वाले अभ्यर्थियों की ही काउंसिलिंग की अनुमति दी है।
जिन्होंने एक से अधिक जिलों में अर्जी दी है उन्हें अन्य जिलों के दावे
छोड़ने का दबाव डाला जा रहा है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव से जवाब दाखिल करने
या कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। 30 जुलाई को जवाब न देने और
हाजिर न होने पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया, हालांकि एक अवसर और देते हुए
अगली तारीख तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
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