Leaderboard Ad – Below Nav

Ad – Above Posts (Multiplex/Display)

Ad – Between Posts Section

बीएसए आगरा के खिलाफ हाईकोर्ट से जमानती वारंट

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएसए (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी) आगरा अर्चना गुप्ता को जमानती वारंट जारी कर 30 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उन्हें अवमानना के लिए दंडित किया जाए? यह आदेश न्यायमूर्ति एमकेगुप्ता ने नूरजहां की अवमानना याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता कमल कुमार केसरवानी का कहना है कि याची के पति की 57 साल की उम्र में सेवाकाल के दौरान मौत हो गई। विभाग ने परिलाभों का भुगतान नहीं किया तो याचिका पर हाईकोर्ट ने आठ फीसद ब्याज के साथ तीन माह में भुगतान का निर्देश दिया। इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका पर कोर्ट ने बीएसए से जवाब मांगा और हाजिर होने को कहा। इसके बाद भी न तो जवाब आया और न ही वकील के मार्फत बीएसए हाजिर हुईं। इस पर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

UPTET news