इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में प्राइमरी
स्कूलों के भवन जर्जर होने से दुर्घटना की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी
को दुर्घटना रोकने के तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने यह भी
कहा है कि जिलाधिकारी वाराणसी, बीएसए को साथ लेकर प्राइमरी स्कूलों का 19
अगस्त को निरीक्षण करें और 21 अगस्त को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट
ने खस्ताहाल स्कूल भवनों को देखते हुए सुरक्षा कदम उठाने का भी निर्देश
दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर व
न्यायमूर्ति सीडी सिंह की खंडपीठ ने जनअधिकार मंच की जनहित याचिका पर दिया
है। याचियों का कहना है कि उनकी संस्था के सदस्यों ने वाराणसी के 17
प्राइमरी स्कूलों का निरीक्षण किया। कई स्कूलों के भवन ऐसी हालत में पाए गए
कि वे कभी भी गिर सकते हैं।
कई स्कूल एक कमरे में चल रहे हैं।
याचियों का कहना है कि औसानगंज में प्राइमरी स्कूल में एक कमरे में स्कूल
चल रहा है। न तो लैब है न ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। भवन कभी भी गिर सकता
है। एक कमरे में 70 बच्चे पांच कक्षाएं चलती हैं, जिन्हें तीन अध्यापक
पढ़ा रहे हैं। कोर्ट ने याचिका को गंभीरता से लिया है। सुनवाई 21 अगस्त को
होगी।