देहरादून। उत्तराखंड के स्कूलों में अपनी सेवाएं दे
रहीं शिक्षामित्रों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब उन्हें भी
नियमित शिक्षिकाओं की तर्ज पर महिला शिक्षामित्रों को भी मातृत्व अवकाश की
सुविधा दी जाएगी।
इस सबंध में शिक्षा सचिव डाॅक्टर भूपिंदर और औलख की ओर से
इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि राज्य के प्राथमिक स्कूलों में
बड़ी संख्या में महिला शिक्षामित्र कार्यरत हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए
आदेश के बाद महिला शिक्षामित्रों में काफी खुशी का माहौल है।
गौरतलब
है कि अभी तक सिर्फ राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों एवं संस्थाओं में
विभागीय व ऑउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत संविदा, तदर्थ के आधार पर
नियुक्त महिला सेवकों को ही मातृत्व अवकाश की सुविधा दी जाती थी। अब सरकार
की ओर से प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत महिला शिक्षामित्रों को भी इस
सुविधा का फायदा देने का आदेश दिया गया है।
बता
दें कि इस सरकारी आदेश के बाद राज्य के विभिन्न इलाकों के स्कूलों में
तैनात करीब 1000 महिला शिक्षामित्रों को फायदा पहुंचेगा और वे भी मातृत्व
अवकाश ले सकेंगी। गौर करने वाली बात है कि महिला शिक्षामित्रों को मातृत्व
अवकाश दिए जाने की मांग शिक्षक संगठनों के द्वारा काफी समय से की जा रही
थी। यह मामला कोर्ट में उठाया गया था और कोर्ट ने उन्हें भी मातृत्व अवकाश
दिए जाने का आदेश दिया था। अब इसका शासनादेश जारी होने से महिला
शिक्षामित्रों को काफी राहत मिली है।
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