सीतापुर : शिक्षक पात्रता परीक्षा-2018 पास शिक्षामित्रों को हाईकोर्ट ने
बड़ी राहत देते हुए 40-45 प्रतिशत अंक के आधार पर ही शिक्षक पद पर भर्ती
करने के निर्देश दिए हैं। ये जानकारी शिक्षा मित्र फाउंडेशन के अध्यक्ष
धर्मेंद्र पांडेय ने दी।
उन्होंने इस खुशी में शहर के महावीर पार्क में अन्य साथी शिक्षामित्रों के साथ एकत्र होकर न्यायालय के आदेश की जानकारी दी और आपस में एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। पांडेय ने बताया, शुक्रवार को हुए न्यायालय के आदेश से जिले के करीब 1200 शिक्षा मित्र लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 40-45 प्रतिशत कटऑफ लागू कर तीन महीने में परिणाम घोषित करने व भर्ती प्रक्रिया पूरा करने को कहा है। उन्होंने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा-2018 के दौरान सरकार ने प्रकाशित विज्ञापन में कटऑफ की चर्चा नहीं की थी पर, परीक्षा होने के बाद बिना सूचना सार्वजनिक किए आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत और सामान्य के लिए 65 प्रतिशत कटऑफ लगा दिया था। जिस पर शिक्षा मित्रों ने सरकार के भर्ती संबंधित पुराने व नए दोनों विज्ञापनों के प्रकाशन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने बताया कि, सरकार के द्वारा अचानक कटऑफ लगाने से पासिग मार्क्स आरक्षित वर्ग के लिए 90 और सामान्य के लिए 97 अंक हो गया था, चूंकि परीक्षा 150 अंकों की थी। न्यायालय के निर्देश के बाद अब आरक्षित वर्ग के लिए 60 और सामान्य वर्ग के लिए 67 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य हो गया है।
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उन्होंने इस खुशी में शहर के महावीर पार्क में अन्य साथी शिक्षामित्रों के साथ एकत्र होकर न्यायालय के आदेश की जानकारी दी और आपस में एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। पांडेय ने बताया, शुक्रवार को हुए न्यायालय के आदेश से जिले के करीब 1200 शिक्षा मित्र लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 40-45 प्रतिशत कटऑफ लागू कर तीन महीने में परिणाम घोषित करने व भर्ती प्रक्रिया पूरा करने को कहा है। उन्होंने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा-2018 के दौरान सरकार ने प्रकाशित विज्ञापन में कटऑफ की चर्चा नहीं की थी पर, परीक्षा होने के बाद बिना सूचना सार्वजनिक किए आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत और सामान्य के लिए 65 प्रतिशत कटऑफ लगा दिया था। जिस पर शिक्षा मित्रों ने सरकार के भर्ती संबंधित पुराने व नए दोनों विज्ञापनों के प्रकाशन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने बताया कि, सरकार के द्वारा अचानक कटऑफ लगाने से पासिग मार्क्स आरक्षित वर्ग के लिए 90 और सामान्य के लिए 97 अंक हो गया था, चूंकि परीक्षा 150 अंकों की थी। न्यायालय के निर्देश के बाद अब आरक्षित वर्ग के लिए 60 और सामान्य वर्ग के लिए 67 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य हो गया है।
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