मैनपुरी। तीन महीने से लटकी 69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अब नया मोड़ आ गया है। हाईकोर्ट ने सरकार के सात जनवरी को जारी किए गए निर्णय को निरस्त कर दिया है। निर्णय से कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। शिक्षामित्र इसे न्याय की जीत बता रहे हैं।
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69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में छह फरवरी को परीक्षा हुई थी। परीक्षा के एक दिन बाद सात फरवरी को सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग के लिए 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य कर दिए थे। जबकि परीक्षा से पहले ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। जबकि वर्ष 2018 में हुई 68500 शिक्षक भर्ती में 45 और 40 प्रतिशत पासिंग मार्क्स रखे गए थे। शिक्षामित्रों ने सरकार के सात जनवरी के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सात जनवरी के सरकार के निर्णय को निरस्त कर दिया है।
शिक्षामित्र नेता नभनीत चौहान का कहना था कि यह न्याय की जीत है। शिक्षामित्र कोर्ट के फैसले से खुश हैं, वहीं बीएड ग्रुप में निर्णय से निराशा है। शिक्षामित्र मनोज कुमार शाक्य, सरिता यादव, नीरज गोपा, प्रीती देवी, मंजू यादव ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है।
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69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में छह फरवरी को परीक्षा हुई थी। परीक्षा के एक दिन बाद सात फरवरी को सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग के लिए 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य कर दिए थे। जबकि परीक्षा से पहले ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। जबकि वर्ष 2018 में हुई 68500 शिक्षक भर्ती में 45 और 40 प्रतिशत पासिंग मार्क्स रखे गए थे। शिक्षामित्रों ने सरकार के सात जनवरी के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सात जनवरी के सरकार के निर्णय को निरस्त कर दिया है।
शिक्षामित्र नेता नभनीत चौहान का कहना था कि यह न्याय की जीत है। शिक्षामित्र कोर्ट के फैसले से खुश हैं, वहीं बीएड ग्रुप में निर्णय से निराशा है। शिक्षामित्र मनोज कुमार शाक्य, सरिता यादव, नीरज गोपा, प्रीती देवी, मंजू यादव ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है।
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