#भारांक_घटेगा_सीट_बढ़ेगा
#मुद्दा #25 #नम्बर #मिलना #चाहिये #ना #कि 25 #percent
उत्तर प्रदेश के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों को 25 अंक का भारांक असंवैधानिक व विधि विरुद्ध है👍👍
वर्तमान समय में शिक्षक भर्ती में कटऑफ 60-65 से कम होने की बात है तो 25 अंक का भारांक कम होना भी बराबरी के हिसाब से खेल खेलने का नियम ठहरता है।
#बोनस (भारांक) अंकों वाला आर्डर:
#सुप्रीमकोर्ट का आर्डर देखें: सुप्रीम कोर्ट के राजस्थान एवं हरियाणा के शिक्षकभर्ती में भारांक सम्बन्धी आदेश में स्पष्ट दिया है कि भारांक 15 अंक से अधिक नही दिया जा सकता है:-👍👍
हरियाणा सरकार ने 2009 में अध्यापकों की भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला तथा उस विज्ञापन में उमा देवी केस को आधार बना कर पूर्व में कार्यरत संविदा कर्मियों को उनके अनुभव के सापेक्ष 24 अंको का भारी भरकम भारांक दे दिया।
जिसको कि वहां की #हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। हाई कोर्ट ने 24 अंको के उक्त भारांक को अनुच्छेद 14 व 16 के आलोक में आवश्यकता से अधिक कहते हुए दिनाँक 06 अप्रैल 2010 को रद्द कर दिया तथा टिप्पणी की कि सरकार ने इतना अधिक भारांक देकर उन संविदा कर्मियों का अप्रत्यक्ष समायोजन कर दिया जिसको कि वह प्रत्यक्ष रूप से नही कर सकती थी तथा यह अन्य योग्यताधारियों के सरकारी नौकरी में समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन है।
बाद में यह केस #सुप्रीम_कोर्ट पहुंचा व सुप्रीम कोर्ट ने 21 फरवरी 2012 को हाई कोर्ट के आदेश को सही मानते हुए आवश्यकता से अधिक भारांक को रद्द कर दिया। ऐसा ही एक अन्य मुद्दा #राजस्थान_हाई कोर्ट में उठा जहां राजस्थान सरकार ने संविदा कर्मियों को 30 अंको का अधिकतम भारांक दे दिया जिसको कि हाई कोर्ट ने 25 सितम्बर 2013 को आवश्यकता से अधिक बताते हुए रद्द कर दिया
हरियाणा मुद्दे में जहां सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उचित भारांक देने को कहां वहां ही राजस्थान हाई कोर्ट ने अधिकतम 15 अंको के भारांक को उचित माना
अतः केस ठोंकिये , नियुक्ति लीजिये
97 समर्थक🙏🙏
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Originally published by https://e-sarkarinaukriblog.blogspot.com/
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उत्तर प्रदेश के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों को 25 अंक का भारांक असंवैधानिक व विधि विरुद्ध है👍👍
वर्तमान समय में शिक्षक भर्ती में कटऑफ 60-65 से कम होने की बात है तो 25 अंक का भारांक कम होना भी बराबरी के हिसाब से खेल खेलने का नियम ठहरता है।
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#सुप्रीमकोर्ट का आर्डर देखें: सुप्रीम कोर्ट के राजस्थान एवं हरियाणा के शिक्षकभर्ती में भारांक सम्बन्धी आदेश में स्पष्ट दिया है कि भारांक 15 अंक से अधिक नही दिया जा सकता है:-👍👍
हरियाणा सरकार ने 2009 में अध्यापकों की भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला तथा उस विज्ञापन में उमा देवी केस को आधार बना कर पूर्व में कार्यरत संविदा कर्मियों को उनके अनुभव के सापेक्ष 24 अंको का भारी भरकम भारांक दे दिया।
जिसको कि वहां की #हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। हाई कोर्ट ने 24 अंको के उक्त भारांक को अनुच्छेद 14 व 16 के आलोक में आवश्यकता से अधिक कहते हुए दिनाँक 06 अप्रैल 2010 को रद्द कर दिया तथा टिप्पणी की कि सरकार ने इतना अधिक भारांक देकर उन संविदा कर्मियों का अप्रत्यक्ष समायोजन कर दिया जिसको कि वह प्रत्यक्ष रूप से नही कर सकती थी तथा यह अन्य योग्यताधारियों के सरकारी नौकरी में समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन है।
बाद में यह केस #सुप्रीम_कोर्ट पहुंचा व सुप्रीम कोर्ट ने 21 फरवरी 2012 को हाई कोर्ट के आदेश को सही मानते हुए आवश्यकता से अधिक भारांक को रद्द कर दिया। ऐसा ही एक अन्य मुद्दा #राजस्थान_हाई कोर्ट में उठा जहां राजस्थान सरकार ने संविदा कर्मियों को 30 अंको का अधिकतम भारांक दे दिया जिसको कि हाई कोर्ट ने 25 सितम्बर 2013 को आवश्यकता से अधिक बताते हुए रद्द कर दिया
हरियाणा मुद्दे में जहां सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उचित भारांक देने को कहां वहां ही राजस्थान हाई कोर्ट ने अधिकतम 15 अंको के भारांक को उचित माना
अतः केस ठोंकिये , नियुक्ति लीजिये
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