शिक्षामित्रों को राहत: कट ऑफ मार्क्स बढ़ाने का सरकार का फैसला खारिज, कोर्ट ने दी ये टिप्पणियां

सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2019 के तहत 69 हजार पदों पर भर्ती के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार के कट ऑफ मार्क्स बढ़ाने के फैसले को खारिज कर दिया है।
अदालत ने राज्य सरकार के कट ऑफ मार्क्स बढ़ाने के शासनादेश को रद्द करते हुए पुराने कट ऑफ मार्क्स पर ही नतीजे जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने संबंधित प्राधिकारी को आदेशों का पालन करते हुए तीन माह में चयन प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।
राज्य सरकार ने गुणवत्तायुक्त शिक्षा को आधार बनाकर परीक्षा के एक दिन बाद 7 जनवरी को सामान्य श्रेणी के क्वालीफाइंग मार्क्स को 45 फीसदी से बढ़ाकर 65 तो आरक्षित श्रेणी के लिए 40 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया था। अदालत के इस अहम फैसले से शिक्षामित्रों को बड़ी राहत मिली है।

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने शुक्रवार को मो. रिजवान व अन्य की याचिकाओं पर यह फैसला दिया। अदालत ने 22 फरवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। राज्य सरकार ने एक दिसंबर 2018 को प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रकिया प्रारंभ की थी। इसके लिए 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा हुई, पर 7 जनवरी को सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65 व आरक्षित श्रेणी के लिए 60 प्रतिशत कट ऑफ मार्क्स तय कर दिए थे। जबकि 2018 में हुई भर्ती परीक्षा में सामान्य के लिए 45 व आरक्षित श्रेणी के लिए 40 फीसदी कट ऑफ मार्क्स ही तय थे।
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