सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति में न हों मनमाने नियम: यूजीसी

नई दिल्ली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कहा है कि सहायक प्रोफेसर पद पर सीधी नियुक्ति के लिए कोई भी विश्वविद्यालय अपने अलग नियम लागू नहीं करे। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने इस नियुक्ति के लिए कई विशेष योग्यताएं तय कर दी हैं।
इसके खिलाफ यूजीसी को कई शिकायतें मिली थीं। यूजीसी ने कहा है कि विश्वविद्यालय या कॉलेज सहायक प्रोफेसर पद पर सीधी नियुक्ति के लिए अपने अलग नियम नहीं बनाएं। सभी यूजीसी की ओर से बनाए गए नियमों की पालना करने के लिए बाध्य होंगे। यूजीसी के नियमों के मुताबिक इस पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ मास्टर्स की डिग्री और नेट या समकक्ष परीक्षा में पास होना जरूरी है। जिन मामलों में पीएचडी को पर्याप्त माना गया है, उनमें यह नेट की जगह ले सकता है। 1पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय ने सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन मंगवाए थे। विवि ने यूजीसी की ओर से तय नियमों के अतिरिक्त अपनी तरफ से भी कई शर्ते जोड़ दी हैं। विवि ने सौ अंकों का पैमाना तय किया है, जिसमें न्यूनतम 75 फीसदी अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता को 47 अंक, प्रकाशित शोध पत्रों के लिए 33 अंक और शिक्षण के अनुभव के लिए 20 अंक रखे गए हैं।सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति में न हों मनमाने नियम: यूजीसी
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines