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*गाजी इमाम आला की ✒ कलम से।*
प्रिय सम्मानित शिक्षा मित्र बंन्धुओं।
आप लोगों द्वारा 30 अगस्त से 31अगस्त तक जिस तरह से आप लोगों द्वारा लिगल ओपेनियन का बखिया उधेडा गया ।एक अधिकारी द्वारा लिगल ओपेनियन की माँग आप लोगों का जिन्दगी बचाने के लिए।बहुत ही महत्वपूर्ण था।
फिर हाल आप लोगों ने यहाँ तक सोच डाले की ओपेनियन बनेगा तो संघ पैसा मागेगा इसलिए दो दिन तक जितना भी हो सकता है आप लोगों ने बुराई करते नही थके।खैर जब आप लोगों को ओपेनियन नही अच्छा लगा तो उस काम को हम लोग क्यों करे वैसे भी पैसा लेकर साल्वे जी के वहाँ चक्कर लगाना पडता।
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*अब ओपेनियन की सच्चाई जान ले क्यों माँगा गया ,और आप लोगों की नासमझी बिरोध से क्या नुकसान हो सकता है*
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30अगस्त को अपर मख्य सचिव जी की अध्यक्षता मे बैठक हुई बैठक में मै गाजी इमाम आला व रमेश मिश्रा द्वारा समस्त कमेटी के समक्ष अपर मुख्य सचिव जी से माँग रक्खा गया।
कि 9 अगस्त को भारत सरकार द्घारा कानून बना दिया गया है कि ऐसे शिक्षक जिसका योग्यता पूरा नही है ऐसे लोगों को 2019 तक पद पर रहते हुए योग्यता पूर्ण करने को कहा है।
"Proviued further that every Teacher appointed as on the 31st March,2015 who does not possess minimum qualification as laid down under sub-section (1) shall acquire such minimum qualification within a period four years from the date of commencement of the Right of Children to free and Compulsory Education (Amendment, Act,2017
जिसको संघ आधार बनाते हुए मा० सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई के आदेश पर यह भारत सरकार का कानून प्रभावी है ऎसे में भारत सरकार के इस कानून द्वारा 2बर्ष 2019 तक योग्यता बढाने की बात कही है ।
ऐसे मे राज्य सरकार एक शासनादेश जारी कर ,दो बर्ष तक शिक्षक पद पर बने रहते हुए योग्यता बढाने का आदेश जारी कर सकती है राज्य सरकार।
जिसपर अपर मुख्य सचिव जी ने खुले मन से स्वीकार किया की हम इसी पर काम कर रहे है इस पर न्याय विभाग की राय ली जा ही है केवल इतना पता करना है कि कही कन्टेम्ट तो नही बनता है ।उस पर हमने कहा नही बनेगा भारत सरकार का कानून द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि पद पर रहते योग्यता को बढाया जा सकता है।पुनः अपर मुख्य सचिव जी ने कहा यदि देश के जाने माने वकील हरीश शाल्वे जी एक ओपेनियन दे दे कि 25 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट आर्डर के बाद 9अगस्त को योग्यता बढाने के लिए भारत सरकार का कानून के तहत यदि राज्य सरकार दो बर्ष में अपने पद पर बने रहते हुए योग्यता पूरी करते है जिसपर राज्य सरकार आदेश जारी करती है तो कोई कन्टेम्ट तो नही बनता है।यदि शाल्वे जी रिटेन में लिखकर दे देते है तो राज्य सरकार निर्णय तुरन्त ले लेगी।
और इस प्रदेश के शिक्षा मित्र अपने पद पर बने रहकर योग्यता बढाने का अवसर भी मिल जाएगा ।
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खैर अब ओपेनियन बनेगा नही।
क्यों कि पैसा शिक्षा मित्र को देना पडता।
पुनः विचार याचिका भी नही लडा जाएगा क्यों कि इसमे भी शिक्षां मित्रो की गाढी कमाई 500 या 1000 लग सकता है।
अब वही लडाई लडा जाएगा जिसमे शिक्षा मित्र भाईयों बहनो का एक भी रूपया खर्च न करना पडे ।
वैसे संघ आप लोगों को किसी भी तरह से परेशान नही करेगा।
उपर ईश्वर है वह तो सभी को बचाता है तो वह शिक्षा मित्र को क्यों नही बचाएगा।
सादर
घन्यवाद
*U.P.P.S.M.S*
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*गाजी इमाम आला की ✒ कलम से।*
प्रिय सम्मानित शिक्षा मित्र बंन्धुओं।
आप लोगों द्वारा 30 अगस्त से 31अगस्त तक जिस तरह से आप लोगों द्वारा लिगल ओपेनियन का बखिया उधेडा गया ।एक अधिकारी द्वारा लिगल ओपेनियन की माँग आप लोगों का जिन्दगी बचाने के लिए।बहुत ही महत्वपूर्ण था।
फिर हाल आप लोगों ने यहाँ तक सोच डाले की ओपेनियन बनेगा तो संघ पैसा मागेगा इसलिए दो दिन तक जितना भी हो सकता है आप लोगों ने बुराई करते नही थके।खैर जब आप लोगों को ओपेनियन नही अच्छा लगा तो उस काम को हम लोग क्यों करे वैसे भी पैसा लेकर साल्वे जी के वहाँ चक्कर लगाना पडता।
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*अब ओपेनियन की सच्चाई जान ले क्यों माँगा गया ,और आप लोगों की नासमझी बिरोध से क्या नुकसान हो सकता है*
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30अगस्त को अपर मख्य सचिव जी की अध्यक्षता मे बैठक हुई बैठक में मै गाजी इमाम आला व रमेश मिश्रा द्वारा समस्त कमेटी के समक्ष अपर मुख्य सचिव जी से माँग रक्खा गया।
कि 9 अगस्त को भारत सरकार द्घारा कानून बना दिया गया है कि ऐसे शिक्षक जिसका योग्यता पूरा नही है ऐसे लोगों को 2019 तक पद पर रहते हुए योग्यता पूर्ण करने को कहा है।
"Proviued further that every Teacher appointed as on the 31st March,2015 who does not possess minimum qualification as laid down under sub-section (1) shall acquire such minimum qualification within a period four years from the date of commencement of the Right of Children to free and Compulsory Education (Amendment, Act,2017
जिसको संघ आधार बनाते हुए मा० सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई के आदेश पर यह भारत सरकार का कानून प्रभावी है ऎसे में भारत सरकार के इस कानून द्वारा 2बर्ष 2019 तक योग्यता बढाने की बात कही है ।
ऐसे मे राज्य सरकार एक शासनादेश जारी कर ,दो बर्ष तक शिक्षक पद पर बने रहते हुए योग्यता बढाने का आदेश जारी कर सकती है राज्य सरकार।
जिसपर अपर मुख्य सचिव जी ने खुले मन से स्वीकार किया की हम इसी पर काम कर रहे है इस पर न्याय विभाग की राय ली जा ही है केवल इतना पता करना है कि कही कन्टेम्ट तो नही बनता है ।उस पर हमने कहा नही बनेगा भारत सरकार का कानून द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि पद पर रहते योग्यता को बढाया जा सकता है।पुनः अपर मुख्य सचिव जी ने कहा यदि देश के जाने माने वकील हरीश शाल्वे जी एक ओपेनियन दे दे कि 25 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट आर्डर के बाद 9अगस्त को योग्यता बढाने के लिए भारत सरकार का कानून के तहत यदि राज्य सरकार दो बर्ष में अपने पद पर बने रहते हुए योग्यता पूरी करते है जिसपर राज्य सरकार आदेश जारी करती है तो कोई कन्टेम्ट तो नही बनता है।यदि शाल्वे जी रिटेन में लिखकर दे देते है तो राज्य सरकार निर्णय तुरन्त ले लेगी।
और इस प्रदेश के शिक्षा मित्र अपने पद पर बने रहकर योग्यता बढाने का अवसर भी मिल जाएगा ।
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खैर अब ओपेनियन बनेगा नही।
क्यों कि पैसा शिक्षा मित्र को देना पडता।
पुनः विचार याचिका भी नही लडा जाएगा क्यों कि इसमे भी शिक्षां मित्रो की गाढी कमाई 500 या 1000 लग सकता है।
अब वही लडाई लडा जाएगा जिसमे शिक्षा मित्र भाईयों बहनो का एक भी रूपया खर्च न करना पडे ।
वैसे संघ आप लोगों को किसी भी तरह से परेशान नही करेगा।
उपर ईश्वर है वह तो सभी को बचाता है तो वह शिक्षा मित्र को क्यों नही बचाएगा।
सादर
घन्यवाद
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