ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ हाईकोर्ट ने 72,825 प्रशिक्षु सहायक अध्यापकों की भर्ती में ऐसे शिक्षामित्रों को नियुक्ति देने के मामले में सरकार से जवाब मांगा है, जो बीएड और टीईटी पास हैं।
इन शिक्षामित्रों का कहना है कि वे पूर्व में प्रशिक्षु सहायक अध्यापक पद पर चयनित हो चुके थे, मगर मामला कोर्ट में होने और शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन होने के कारण उन्होंने पद पर ज्वाइन नहीं किया था।
अब शिक्षामित्रों का समायोजन सुप्रीमकोर्ट ने रद्द कर दिया है, इसलिए उनको प्रशिक्षु सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी जाए।
अरविंद कुमार और अन्य 27 शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि इन शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद नियुक्ति क्यों नहीं दी जानी चाहिए।
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इन शिक्षामित्रों का कहना है कि वे पूर्व में प्रशिक्षु सहायक अध्यापक पद पर चयनित हो चुके थे, मगर मामला कोर्ट में होने और शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन होने के कारण उन्होंने पद पर ज्वाइन नहीं किया था।
अब शिक्षामित्रों का समायोजन सुप्रीमकोर्ट ने रद्द कर दिया है, इसलिए उनको प्रशिक्षु सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी जाए।
अरविंद कुमार और अन्य 27 शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि इन शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद नियुक्ति क्यों नहीं दी जानी चाहिए।
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