सुप्रीम कोर्ट से समायोजन रद्द होने के बाद शिक्षामित्रों को लगातार झटके
मिल रहे हैं।वही अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उन शिक्षामित्रों की उम्मीदों
को झटका दिया है जिन्होंने प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में नियुक्ति देने की
मांग की थी।
यानी इन्होंने टीईटी पहले पास की थी लेकिन प्रशिक्षु सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती लेने की बजाय इन्होंने समायोजन को वरीयता दी थी। अब शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने के बाद ये कोर्ट की शरण में पहुंचे और प्रशिक्षु सहायक अध्यापक बनने के लिए याचिका दायर की। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी ये याचिका सीधे खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब जो भी नियुक्ति होगी वो भर्ती प्रक्रिया में नियमतः होगी।
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यानी इन्होंने टीईटी पहले पास की थी लेकिन प्रशिक्षु सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती लेने की बजाय इन्होंने समायोजन को वरीयता दी थी। अब शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने के बाद ये कोर्ट की शरण में पहुंचे और प्रशिक्षु सहायक अध्यापक बनने के लिए याचिका दायर की। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी ये याचिका सीधे खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब जो भी नियुक्ति होगी वो भर्ती प्रक्रिया में नियमतः होगी।
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