इलाहाबाद : प्रदेश सरकार ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की शुरू कर दी है। गुरुवार को शासन ने आयोग अध्यक्ष व चार सदस्यों के चयन के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है।
इसके लिए 16 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। शासन ने दोनों पदों के लिए अर्हताएं पूर्ववत रखी हैं। भाजपा सरकार ने पहले उच्चतर आयोग व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विलय कराने की दिशा में कदम बढ़ाया था, लेकिन दोनों आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों के इस्तीफे के बाद कदम वापस खींच लिए गए हैं। 1प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों के लिए प्राचार्य व असिस्टेंट प्रोफेसरों का चयन करने वाले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का आखिरकार पुनर्गठन होने जा रहा है। शासन ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिए हैं। कुछ माह पहले आयोग के अध्यक्ष प्रभात मित्तल व अन्य सदस्यों ने स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दिया था। अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल ने गुरुवार को रिक्त अध्यक्ष व चार सदस्यों के लिए आवेदन मांगे हैं। 1आवेदन पत्र बायोडाटा सहित निर्धारित प्रारूप पर भेजना है। प्रोफार्मा जारी किया गया है। आवेदन उच्च शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा अनुभाग-5 में डाक से भेजना है। अध्यक्ष पद के लिए कार्यावधि पांच वर्ष या अधिकतम आयु 68 वर्ष जो पहले हो मान्य होगी। 1वहीं, सदस्य की कार्यावधि भी पांच वर्ष या अधिकतम आयु 65 वर्ष जो पहले हो मान्य होगी।
एक अध्यक्ष व चार सदस्यों के रिक्त पदों के लिए मांगे आवेदन
पुराने अध्यक्ष व सदस्यों के इस्तीफे के बाद विलय से पीछे हट रहा शासन
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इसके लिए 16 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। शासन ने दोनों पदों के लिए अर्हताएं पूर्ववत रखी हैं। भाजपा सरकार ने पहले उच्चतर आयोग व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विलय कराने की दिशा में कदम बढ़ाया था, लेकिन दोनों आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों के इस्तीफे के बाद कदम वापस खींच लिए गए हैं। 1प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों के लिए प्राचार्य व असिस्टेंट प्रोफेसरों का चयन करने वाले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का आखिरकार पुनर्गठन होने जा रहा है। शासन ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिए हैं। कुछ माह पहले आयोग के अध्यक्ष प्रभात मित्तल व अन्य सदस्यों ने स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दिया था। अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल ने गुरुवार को रिक्त अध्यक्ष व चार सदस्यों के लिए आवेदन मांगे हैं। 1आवेदन पत्र बायोडाटा सहित निर्धारित प्रारूप पर भेजना है। प्रोफार्मा जारी किया गया है। आवेदन उच्च शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा अनुभाग-5 में डाक से भेजना है। अध्यक्ष पद के लिए कार्यावधि पांच वर्ष या अधिकतम आयु 68 वर्ष जो पहले हो मान्य होगी। 1वहीं, सदस्य की कार्यावधि भी पांच वर्ष या अधिकतम आयु 65 वर्ष जो पहले हो मान्य होगी।
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