इनके अधिवक्ता मान बहादुर सिंह का कहना है कि 9342 पदों पर भर्ती के लिए भेजे गए अधियाचन के खिलाफ हाईकोर्ट में पहले से याचिका लंबित है और कोर्ट ने भर्ती परिणाम जारी करने पर लोक लगा रखी है। मामले के अनुसार, 19 दिसंबर, 2016 के विज्ञापन के तहत 9342 पदों पर भर्ती जारी थी जिसे सरकार ने रद्द करके इन पदों पर प्रतिनियुक्ति और मानदेय के आधार पर भर्ती करने का निर्णय लिया। इस संबंध में 28 अगस्त 2017 को शासनादेश जारी किया गया। इस पर हाईकोर्ट ने 19 सितम्बर 2017 के आदेश से रोक लगा दी। इस आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया को रद्द किए बिना ही पांचवें संशोधन के माध्यम से पदों पर भर्ती का अधियाचन आयोग को भेज दिया गया। इसे भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने 15 दिसम्बर 2017 के आदेश में चयन प्रक्रिया जारी रखने के लिए कहा मगर इसका परिणाम कोर्ट के आदेश के बिना जारी करने पर रोक लगा दी। इसके बावजूद छह मार्च 2018 को फिर से विज्ञापन जारी कर दिया गया।
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एलटी ग्रेड भर्ती में फंसा पेंच, नियुक्ति के लिए निकले विज्ञापन को HC में चुनौती
हिन्दुस्तान टीम, इलाहाबाद प्रदेश के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (एलटी ग्रेड) के 9342 पदों पर नियुक्ति के लिए छह मार्च 2018 को जारी विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका राहुल सिंह और सत्येंद्र दुबे आदि ने दाखिल की है।
इनके अधिवक्ता मान बहादुर सिंह का कहना है कि 9342 पदों पर भर्ती के लिए भेजे गए अधियाचन के खिलाफ हाईकोर्ट में पहले से याचिका लंबित है और कोर्ट ने भर्ती परिणाम जारी करने पर लोक लगा रखी है। मामले के अनुसार, 19 दिसंबर, 2016 के विज्ञापन के तहत 9342 पदों पर भर्ती जारी थी जिसे सरकार ने रद्द करके इन पदों पर प्रतिनियुक्ति और मानदेय के आधार पर भर्ती करने का निर्णय लिया। इस संबंध में 28 अगस्त 2017 को शासनादेश जारी किया गया। इस पर हाईकोर्ट ने 19 सितम्बर 2017 के आदेश से रोक लगा दी। इस आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया को रद्द किए बिना ही पांचवें संशोधन के माध्यम से पदों पर भर्ती का अधियाचन आयोग को भेज दिया गया। इसे भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने 15 दिसम्बर 2017 के आदेश में चयन प्रक्रिया जारी रखने के लिए कहा मगर इसका परिणाम कोर्ट के आदेश के बिना जारी करने पर रोक लगा दी। इसके बावजूद छह मार्च 2018 को फिर से विज्ञापन जारी कर दिया गया।
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इनके अधिवक्ता मान बहादुर सिंह का कहना है कि 9342 पदों पर भर्ती के लिए भेजे गए अधियाचन के खिलाफ हाईकोर्ट में पहले से याचिका लंबित है और कोर्ट ने भर्ती परिणाम जारी करने पर लोक लगा रखी है। मामले के अनुसार, 19 दिसंबर, 2016 के विज्ञापन के तहत 9342 पदों पर भर्ती जारी थी जिसे सरकार ने रद्द करके इन पदों पर प्रतिनियुक्ति और मानदेय के आधार पर भर्ती करने का निर्णय लिया। इस संबंध में 28 अगस्त 2017 को शासनादेश जारी किया गया। इस पर हाईकोर्ट ने 19 सितम्बर 2017 के आदेश से रोक लगा दी। इस आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया को रद्द किए बिना ही पांचवें संशोधन के माध्यम से पदों पर भर्ती का अधियाचन आयोग को भेज दिया गया। इसे भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने 15 दिसम्बर 2017 के आदेश में चयन प्रक्रिया जारी रखने के लिए कहा मगर इसका परिणाम कोर्ट के आदेश के बिना जारी करने पर रोक लगा दी। इसके बावजूद छह मार्च 2018 को फिर से विज्ञापन जारी कर दिया गया।