शिक्षामित्रों की 12460 में 10% आरक्षण को लेकर स्टे की मांग खारिज, याचिका का भी होगा यही हाल - AG
.1) शिक्षामित्र कोर्ट को गुमराह करके 12460 भर्ती में 10% आरक्षण मांग रहे हैं कह रहे हैं कि पहले से भर्तियों में आरक्षण दिया जाता रहा है।
.1) शिक्षामित्र कोर्ट को गुमराह करके 12460 भर्ती में 10% आरक्षण मांग रहे हैं कह रहे हैं कि पहले से भर्तियों में आरक्षण दिया जाता रहा है।
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2) बीटीसी एडमिशन में आरक्षण को दिखाकर भर्ती में आरक्षण मांग रहे हैं। स्टे की मांग की। स्टे एप्लीकेशन खारिज हुई। याचिका भी खारिज होगी। बीटीसी एडमिशन में किसी ने चैलेंज नहीं किया नहीं तो वहाँ भी आरक्षण रद्द हो जाता।
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3) किसी को ओबीसी एससी एसटी और विशेष आरक्षण के अलावा कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 68500 में भारांक भी सुप्रीम कोर्ट के 25.07.2017 के आदेश के समादर में दिया जा रहा है जो अधिक नहीं दिया जा सकता और सदा ज्यूडिशियल स्क्रूटिनी के लिए एलिजिबल रहेगा।
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~AG
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