प्राथमिक विद्यालयों में चल रही 12460 सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षामित्रों ने भी दावा ठोका है।
उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की कि सुप्रीमकोर्ट के निर्देशानुसार उनको वेटेज दिया जाए, ताकि वे चयनित हो सकें।
नंद किशोर और 16 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्या सरकार मौजूदा भर्ती में वेटेज देने पर विचार कर रही है या उसकी कोई योजना है।
प्रदेश सरकार को पांच मई तक अपना जवाब दाखिल करना है। याचीगण का कहना था कि 12460 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन 15 दिसंबर 2016 को जारी हुआ था।
उस समय याचीगण शिक्षामित्र से समायोजित सहायक अध्यापक के पद पर काम कर रहे थे।
बाद में उनका समायोजन हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया।
इस फैसले को सुप्रीमकोर्ट ने भी सही माना।
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