न्यायधीश देवेन्द्र कुमार अरोड़ा जी ने कोर्ट न 24 में 29 तारीख को सुनवाई
करते हुए 72825 विज्ञापन 2012 की फीस वापसी का आदेश जारी किया....जिसका आर्डर उपलोड हो चुका है
कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिन के अंदर फीस वापसी हेतु आदेश जारी करने का आदेश दिया है ।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिन के अंदर फीस वापसी हेतु आदेश जारी करने का आदेश दिया है ।
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