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बेसिक शिक्षकों के तबादले को बनेंगे नियम, 23 अक्तूबर के बाद ट्रांसफर होने की उम्मीद

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के पांच लाख से अधिक शिक्षकों के तबादले के लिए नियमावली बनेगी। जिले के अंदर और अंतर जनपदीय तबादले की नियमावली का ड्राफ्ट बेसिक शिक्षा
परिषद ने शासन को भेज दिया है।
कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसी के आधार पर शिक्षकों के ट्रांसफर होंगे।परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के तहत होती है। स्कूलों में तैनाती तक के लिए नियमावली है लेकिन तबादले की कोई नियमावली नहीं है। इसके चलते हर साल शासनादेश के आधार पर जिले के अंदर और अंतर-जनपदीय ट्रांसफर होते हैं। लेकिन इनमें कोई एकरूपता नहीं होती। किसी साल अंतर जनपदीय तबादले के लिए तीन साल का शिक्षण अनुभव होता है तो किसी साल बढ़कर पांच साल हो जाता है। कभी जोनवार स्कूलों को बांटकर तबादले किए जाते हैं तो कभी जोन चिह्नित नहीं किए जाते। शासनादेशों में एकरूपता नहीं होने के कारण मुकदमेबाजी भी होती है। यही कारण है कि नियमावली बनाई जा रही है ताकि समय से और बिना विवाद के शिक्षकों का तबादला किया जा सके। खास बात यह कि पारदर्शी तबादले के लिए पूरी व्यवस्था ऑनलाइन की जा रही है। ऑनलाइन व्यवस्था में साफ्टवेयर के माध्यम से तबादले होंगे तो किसी प्रकार की मनमानी की गुंजाइश नहीं रह जाएगी।
जिले के अंदर तबादला 23 अक्तूबर के बाद ही होगा। हाईकोर्ट ने समायोजन और ट्रांसफर पर रोक लगा दी थी। यह केस 23 अक्तूबर को लगा है। सोमवार को सुनवाई के बाद ही तस्वीर साफ हो सकेगी कि जिले के अंदर तबादला कब होगा। जिले के अंदर ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंतरजनपदीय तबादले की कार्रवाई शुरू होगी।
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