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72 हजार अर्धसैनिक बलों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, यह भर्तियाँ होंगी प्रभावित

इलाहाबाद : अर्धसैनिक बलों बीएसएफ, सीआइएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आइटीबीपी और असम राइफल्स में कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 2011 में हुई परीक्षा के तहत 72309 पदों पर जारी भर्ती व संशोधित परिणाम जारी करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है।
कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली सैकड़ों याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष संदर्भित कर दिया है।

अमित सिंह चौहान सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति रामसूरत राम मौर्या ने अधिवक्ता विजय गौतम और अन्य वकीलों को सुनकर दिया है। अर्धसैनिक बलों में 49080 पदों पर भर्ती के लिए पांच फरवरी, 2011 को विज्ञापन जारी हुआ था। इसे बाद में संशोधित विज्ञापन के जरिये आयोग ने पदों की संख्या 72309 कर दी। लिखित, शारीरिक परीक्षा और मेडिकल परीक्षा के बाद 44 हजार 152 पदों पर चयन परिणाम घोषित किया गया। 28 हजार 157 पद रिक्त रह गए। यह कहा गया कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण पदों को रिक्त रखा गया। बाद में इन पदों पर भर्ती के लिए 2011 से 2017 तक कई बार संशोधित परिणाम जारी किया गया।
याची के अधिवक्ता की दलील थी कि बार-बार संशोधित चयन सूची जारी करने का कोई नियम नहीं है। विज्ञापन की शर्तो में भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया। बाद में चयनित अभ्यर्थियों पर ‘पिक एंड चूज’ पॉलिसी अपनाई गई। अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए उनके राज्य के कोड बदल दिए गए। याचिका में कई ऐसे उदाहरण दिए गए।

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