लखनऊ. उत्तर प्रदेश के उन शिक्षामित्रों को हाईकोर्ट
ने बड़ी राहत दी है जो 16,848 गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापक भर्ती में
सेलेक्ट हुए थे। हाईकोेर्ट ने इन शिक्षामित्रों को गणित-विज्ञान की सहायक
अध्यापक भर्ती में खाली पदों पर नियुक्ति देने का आदेश दिया है।
आपको बता
दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर
समायोजन रद्द होने के बाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। कोर्ट के इस
आदेश के बाद फर्रुखाबाद, सीतापुर, कन्नौज, महराजगंज, देवरिया, बदायूं,
शाहजहांपुर, कुशीनगर समेत तमाम जिलों से दाखिल सैकड़ों याचिकाओं का
निस्तारण हो गया है।
16448 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल हुए थे ये शिक्षामित्र
आपको बता दें कि शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश
न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर
कोई लीगल रुकावट है तो संबंधित अधिकारी अभ्यर्थी का पक्ष सुनकर कारण के साथ
आदेश पारित करें। वहीं याची के वकील सीमांत सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि
इन शिक्षामित्रों की शुरुआती नियुक्ति शिक्षामित्र के पद पर हुई थी। इसके
बाद इनको सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर लिया गया। उसी समय 16448
सहायक अध्यापक पद के लिए विज्ञापन जारी हुआ। जिसमें जो शिक्षामित्र जरूरी
अर्हताओं के साथ टीईटी पास थे, वे भी 16448 शिक्षक भर्ती में शामिल हुए।
जिसमें ये शिक्षामित्र भी चयनित हुए। लेकिन उस दौरान ये चयन प्रक्रिया
अदालत में विचाराधीन थी। इसलिए इन शिक्षामित्रों ने 16448 सहायक अध्यापक
भर्ती में नियुक्ति नहीं ली और अपना समायोजन करवा लिया थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सहायक अध्यापकों का समायोजन किया था रद्द
वहीं 25 जुलाई 2017 को सुप्रीमकोर्ट ने शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक
पद पर समायोजन रद्द कर दिया। इसके बाद याची ने 16448 सहायक अध्यापक भर्ती
में नियुक्ति देने के लिए आवेदन किया, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने उनका
प्रत्यावेदन यह कहकर निरस्त कर दिया कि नियुक्ति के एक साल के अंदर ज्वाइन न
करने के कारण अब उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। जिसपर याची के वकील
का कहना था कि विधानसभा चुनाव की वजह से 4 जनवरी 2017 को प्रदेश में आचार
संहिता लग गई, जिसके तहत नई नियुक्तियां रुक गईं। मार्च 2017 में नई सरकार
बनी और उसने 23 मार्च 2017 को अगले आदेश तक के लिए सभी चयन प्रक्रिया रोक
दी। लेकिन हाईकोर्ट ने 3 नवंबर 2017 को यह रोक समाप्त कर दी। इसलिए यह नहीं
कहा जा सकता है कि याची ने आवेदन करने में देरी की है। याची के मुताबिक 23
मार्च से 3 नवंबर 2017 तक के समय को उसमें नहीं जोड़ा जा सकता है।
sponsored links:
लेटेस्ट Sarkari Naukri, Govt Jobs, Results, Admit Card, Exam Dates और Education News के लिए भरोसेमंद वेबसाइट – E Sarkari Naukri Blog
Important Posts
Social Media Link
Advertisement
Breaking News
- चयन वेतनमान शासनादेश: उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों के चयन/प्रोन्नत वेतनमान अनुमन्य होने सम्बन्धी आदेश जारी
- लखनऊ: बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्यालय प्रभार में वरिष्ठता निर्धारण के नियम स्पष्ट किए
- शिक्षा मित्र माहवार उपस्थिति प्रपत्र तारीख 1 से 31 तक, देखें और डाउनलोड करें,निचे क्लिक करें
- 26 मई 1999 का शासनादेश: जिसमे अध्यापक के रिक्त पद के सापेक्ष शिक्षामित्रों की नियुक्ति पैरा टीचर के रूप में की गयी थी,देखें आदेश की प्रति
- 🌸 महिला अवकाश 2026 | व्रत एवं पर्व की पूरी सूची
Govt Jobs : Opening
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें