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स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर गाइडलाइंस तीन माह में तलब: SC

नई दिल्ली, प्रेट्र : आपके बच्चे आपकी नजरों से दूर अपने स्कूलों में सुरक्षित रहें। यौन शोषण और हत्या जैसे जघन्य अपराधों का शिकार न बनें। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस जारी करने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया है।
सरकार को तीन महीने के अंदर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए यह दिशा-निर्देश जारी करने हैं। 1सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को केंद्र को यह निर्देश गुरुग्राम के एक स्कूल में बच्चे की हत्या के मामले में उसके पिता की ओर से दायर याचिका पर दिए गए हैं। उन्होंने ही यह मांग रखी थी। अदालत इसके अलावा इसी मामले में कुछ वकीलों की याचिका पर पर भी सुनवाई कर रही है। 1जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और आरएफ नारीमन ने कहा है कि कोर्ट स्कूलों के लिए नीतियां या गाइडलाइंस बनाने में विशेषज्ञ नहीं है। इसलिए उचित होगा कि सरकार विभिन्न रिट याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस मामले को देखे। खंडपीठ ने कहा कि हम मानव संसाधन विकास मंत्रलय (एचआरडी) को निर्देश दे रहे हैं कि वह जनहित याचिकाओं में की गई अपीलों को देखे। उस पर विचार करते हुए तीन माह में अपना फैसला ले। सरकार का फैसला सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही किस्म के स्कूलों के लिए होना चाहिए।

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