68500 शिक्षक भर्ती परीक्षा का पुनर्मूल्यांकन कर फिर घोषित करें रिजल्ट, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को हाई कोर्ट का आदेश

प्रयागराज : बेसिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में हुई गड़बड़ी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है।
हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को पुनर्मूल्यांकन कर फिर से रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अभ्यर्थियों को दस दिन के भीतर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में आपत्ति देने का निर्देश दिया है। अभ्यर्थियों की आपत्ति पर कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दो महीने में निर्णय लेने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने आपत्ति पर निर्णय लेकर पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तब तक के लिए इस भर्ती के रिक्त पदों को दूसरी भर्ती में जोड़े जाने पर भी रोक लगा दी है।

68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में हुई अनियमितताओं को लेकर अनिरुद्ध शुक्ला और 118 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर कोर्ट ने ये आदेश दिया है। याचिका में उत्तर पुस्तिका में ज्यादा अंक के होने के बाद भी चयन सूची में कम अंक देने का आरोप लगाया है जबकि स्कैन कापियां निकलवाने के बाद अभ्यर्थियों को ज्यादा अंक मिले। इससे कट ऑफ से ज्यादा अंक होने के चलते उनका भी चयन होना चाहिए था।