प्रयागराज : बेसिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में हुई
गड़बड़ी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है।
हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद
सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को पुनर्मूल्यांकन कर फिर से रिजल्ट घोषित
करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अभ्यर्थियों को दस दिन के भीतर सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में आपत्ति देने का निर्देश दिया है।
अभ्यर्थियों की आपत्ति पर कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दो
महीने में निर्णय लेने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने आपत्ति पर निर्णय लेकर
पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल
करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तब तक के लिए इस भर्ती के रिक्त पदों को
दूसरी भर्ती में जोड़े जाने पर भी रोक लगा दी है।
68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में हुई अनियमितताओं को लेकर अनिरुद्ध शुक्ला
और 118 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर कोर्ट ने ये आदेश दिया है। याचिका
में उत्तर पुस्तिका में ज्यादा अंक के होने के बाद भी चयन सूची में कम अंक
देने का आरोप लगाया है जबकि स्कैन कापियां निकलवाने के बाद अभ्यर्थियों को
ज्यादा अंक मिले। इससे कट ऑफ से ज्यादा अंक होने के चलते उनका भी चयन होना
चाहिए था।
लेटेस्ट Sarkari Naukri, Govt Jobs, Results, Admit Card, Exam Dates और Education News के लिए भरोसेमंद वेबसाइट – E Sarkari Naukri Blog
Important Posts
Social Media Link
Advertisement
Breaking News
- शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा हेतु "हिंदी विषय" के सम्पूर्ण नोट्स
- फर्जी मेरिट धारियों के फर्जी काले कारनामे,,,,जब से EWS यानी सुदामा कोटा आया है, फर्जीवाड़ा बहुत बढ़ गया है!
- जानिए क्या है बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के 12 ,15 ,16 और 19वां संसोधन, कब करे जातें है संसोधन विस्तार से जाने
- जनपद के किसी भी दिव्यांग शिक्षक का तबादला गैर जनपद नहीं हुआ शिक्षकों में रोष
- 9568 TGT PGT भर्ती 2016 में रिक्त पदों की संख्या विषयवार रिक्तियों और जातिवार यहाँ देखें
Govt Jobs : Opening
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें