प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में सभी को
उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन कराने का मौका दिया है। 1कोर्ट ने कहा
है कि सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उप्र, दो सप्ताह में
प्राप्त होने वाली अर्जियों के आधार पर पुनर्मूल्यांकन कराएं।
कोर्ट ने कहा
कि कई अभ्यर्थियों ने समय रहते अर्जी दी, जबकि याचिका लंबित रहने या अन्य
कारणों से कई लोग अर्जी नहीं दे सके। इसलिए सभी को दो सप्ताह में अर्जी
देने का मौका दिया जा रहा है। इसके बाद किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। 1यह
आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने अनिरुद्ध नारायण शुक्ल व 118 अन्य
की याचिकाओं को निर्णीत करते हुए दिया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी
कार्यालय के सचिव ने कोर्ट को बताया कि पुनर्मूल्यांकन का कार्य दो माह में
पूरा करा लिया जाएगा और खाली रह गई सीटों को भरा जाएगा। याचिका पर वरिष्ठ
अधिवक्ता आरके ओझा, आलोक मिश्र समेत कई वकीलों ने बहस की। याचिकाओं में
उठाए गए मुद्दों पर कोर्ट ने आठ हिस्सों में विचार किया। कहा कि सरकार ने
स्वयं ही आदेश जारी कर गलतियों में सुधार की प्रक्रिया अपनाई है। इसमें
तमाम खामियां पाई गईं। जिन्हें सही कर परीक्षा में सफल लोगों को चयन सूची
में शामिल किया जा रहा है।
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