विद्यालय में लिपिक का पद भरने पर रोक का आदेश रद्द: हाईकोर्टप्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेहरू जूनियर हाईस्कूल कसौली,
मुजफ्फरनगर में लिपिक के खाली पद को भरने की अनुमति देने से इन्कार करने के
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश को रद कर दिया है। साथ ही रतनलाल यादव
केस के फैसले के आलोक में छह हफ्ते में नए सिरे से आदेश पारित करने का
निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रबंध समिति
नेहरू हाईस्कूल कसौली की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची
विद्यालय ने लिपिक के खाली पद को भरने की अनुमति मांगी। बीएसए ने भर्ती पर
रोक का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी थी।
लेटेस्ट Sarkari Naukri, Govt Jobs, Results, Admit Card, Exam Dates और Education News के लिए भरोसेमंद वेबसाइट – E Sarkari Naukri Blog
Important Posts
Social Media Link
Advertisement
Breaking News
- शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा हेतु "हिंदी विषय" के सम्पूर्ण नोट्स
- फर्जी मेरिट धारियों के फर्जी काले कारनामे,,,,जब से EWS यानी सुदामा कोटा आया है, फर्जीवाड़ा बहुत बढ़ गया है!
- जानिए क्या है बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के 12 ,15 ,16 और 19वां संसोधन, कब करे जातें है संसोधन विस्तार से जाने
- जनपद के किसी भी दिव्यांग शिक्षक का तबादला गैर जनपद नहीं हुआ शिक्षकों में रोष
- 9568 TGT PGT भर्ती 2016 में रिक्त पदों की संख्या विषयवार रिक्तियों और जातिवार यहाँ देखें
Govt Jobs : Opening
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें