विद्यालय में लिपिक का पद भरने पर रोक का आदेश रद्द: हाईकोर्टप्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेहरू जूनियर हाईस्कूल कसौली,
मुजफ्फरनगर में लिपिक के खाली पद को भरने की अनुमति देने से इन्कार करने के
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश को रद कर दिया है। साथ ही रतनलाल यादव
केस के फैसले के आलोक में छह हफ्ते में नए सिरे से आदेश पारित करने का
निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रबंध समिति
नेहरू हाईस्कूल कसौली की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची
विद्यालय ने लिपिक के खाली पद को भरने की अनुमति मांगी। बीएसए ने भर्ती पर
रोक का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी थी।
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