राज्य सरकार अब समूह ‘घ’ के कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु में रिटायर होने पर ग्रेच्युटी देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने कैबिनेट बाईसर्कुलेशन में ये निर्णय लिया है। इस निर्णय से सात से आठ सौ कर्मचारियों को फायदा होगा।
हाईकोर्ट ने मई, 2019 में आदेश जारी किया था कि एक ही स्कूल में समूह ‘ग’ को ग्रेच्युटी देना और समूह घ को न देना गलत है। लेकिन अब सरकार ने ग्रेच्युटी देने का फैसला लिया है। प्रदेश में लगभग तीन हजार एडेड जूनियर हाईस्कूल हैं और लम्बे समय से यहां भर्तियां नहीं हुई हैं। राज्य सरकार के नए नियम के अनुसार अब इन स्कूलों में समूह घ के पद आउटसोर्सिंग के आधार पर भरे जाएंगे।