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115 नंबर पाकर प्राथमिक में चयन के योग्य नहीं , वही दूसरी 82 नंबर वाला बड़ी नौकरी जूनियर में चयनित

जूनियर मैटर ,,,,मुद्दा नंबर 2 ===
9 नवम्बर 2011 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ ,,, 12वां संशोधन किया गया ,,, टेट मेरिट चयन का आधार बना ,,, 13 नवम्बर 2011 को सभी ने टेट का एग्जाम दिया ,,, अतः नियमानुसार 9 नवम्बर को नोटिफिकेशन
जारी होने के बाद 13 नवम्बर को सभी परीक्षार्थी एक एंट्रेंस एग्जाम में बैठे थे , न कि मात्र टेट पास करने के लिए ,,,
=== एक ही तारीख को एक साथ एग्जाम देकर 115 नंबर पाकर एक परीक्षार्थी प्राथमिक में चयन के योग्य नहीं होता है ,, अर्थात् अचयनित होकर बाहर हो जाता है ,,, वही दूसरी 82 नंबर वाला , जो प्राथमिक में चयनित होने लायक भी नहीं है ,,,, लेकिन प्राथमिक से बड़ी नौकरी जूनियर में चयनित हो जाता है ,,, ये कहाँ की योग्यता पैमाइश है ,,,,
=== माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैं उस समय खड़ा था ,,, जब उस समय टेट मेरिट की रक्षा के लिए खड़े अधिवक्ता विकास सिंह ने जोर देकर 3-4 बार कहा कि सर ,,, 105/90 के क्राइटेरिया में छूट दी जाये और उसके नीचे के कैंडिडेट को चयन का मौका दिया जाये ,,, वरना 72825 के सभी कैंडिडेट का चयन नहीं हो पायेगा ,,,, मेरे सामने जस्टिस यू यू ललित ने साफ़ साफ़ मना करते हुए कहा कि "we can not compromise with talent ,,, only best candidate will be selected ," और 105/90 के क्राइटेरिया से छूट को मना कर दिया ,,, अब ये सोचने की बात है कि जो न्यायाधीश प्राथमिक में 105 के नीचे वालों को चयनित करने की रिक्वेस्ट करने पर नाराज़ हो जाता है ,,, वही उससे बड़े पद पर 82 नंबर वालों के चयन को सही मान लेगा ,,,,
क्या कहना है आपका ???
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