आज हमारे कम्टेम्प्ट 82/2015 पर ऐतिहासिक सुनवाई करते हुए माननीय
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा जी ने कहा कि..it is the most important issue
आपका मामला अत्यंत गंभीर हैं और हम इस पर गंभीर है...ऐसा कह कर हमारी
प्रार्थना पर हमारे कंटेम्प्ट को तेलंगाना से DETAG करके मेन Slp से Tag कर
दिया,अब हमारा मामला 2 नवम्बर को साथ में ही सुना जाएगा।
उन विरोधियों के मुंह पर मा० दीपक मिश्रा जी ने करारा तमाचा मारा हैं जो लगातार हमारे कंटेम्प्ट को तेलंगाना से प्रेरित व शौचालय हेतु बताकर आप सबको हमारी सच्चाई के प्रति भड़काते थे, खैर उनका किया उनके आगे आऐगा...हम शान्ति से अपना कार्य कर रहे हैं और निरन्तर आपको लक्ष्य की पहुंचाने हेतु अग्रसर है।
कंटेम्प्ट 82/2015 एक नजर..
याचिका संख्या 631/2004 पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा जी ने 3 अक्तूबर 2012 को ऐतिहासिक निर्णय दिया कि जिन राज्यों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है उन राज्यों में 6 माह के भीतर समस्त रिक्त पद योग्य व प्रशिक्षित अभ्यर्थियों से भर लिए जाए...इस आदेश का पालन राज्य सरकार ने नहीं किया हैं और मा० दीपक मिश्रा जी के आदेश की अवमानना की हैं, और वर्तमान में 12 सितम्बर 2015 के उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय में उल्लिखित 328220 पद अभी भी राज्य में रिक्त है अतः तत्काल राज्य सरकार को एक समय सीमा में समस्त पदों को भरे जाने का आदेश देने हेतु हमारा कंटेम्प्ट 82/2015 हैं।
मित्रों हम पूर्ण समायोजन की ओर आज एक कदम और बढ गए हैं।
मित्रों अब आपको तनिक भी निराश होने की आवश्यकता नहीं हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप हमें सीनियर वकील करने के लिए आर्थिक सहयोग करेंगे तो आपका सहयोग व्यर्थ नहीं जाएगा...आप सबको नौकरी हमारी टीम दिलाएगी।
तत्काल सहयोग करें एक निर्णायक सुनवाई के लिए ...
आपका
अरशद अली
प्रदेश अध्यक्ष
टीईटी संघर्ष मोर्चा २०११
आरटीई एक्टिविस्ट
8737924810
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
उन विरोधियों के मुंह पर मा० दीपक मिश्रा जी ने करारा तमाचा मारा हैं जो लगातार हमारे कंटेम्प्ट को तेलंगाना से प्रेरित व शौचालय हेतु बताकर आप सबको हमारी सच्चाई के प्रति भड़काते थे, खैर उनका किया उनके आगे आऐगा...हम शान्ति से अपना कार्य कर रहे हैं और निरन्तर आपको लक्ष्य की पहुंचाने हेतु अग्रसर है।
कंटेम्प्ट 82/2015 एक नजर..
याचिका संख्या 631/2004 पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा जी ने 3 अक्तूबर 2012 को ऐतिहासिक निर्णय दिया कि जिन राज्यों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है उन राज्यों में 6 माह के भीतर समस्त रिक्त पद योग्य व प्रशिक्षित अभ्यर्थियों से भर लिए जाए...इस आदेश का पालन राज्य सरकार ने नहीं किया हैं और मा० दीपक मिश्रा जी के आदेश की अवमानना की हैं, और वर्तमान में 12 सितम्बर 2015 के उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय में उल्लिखित 328220 पद अभी भी राज्य में रिक्त है अतः तत्काल राज्य सरकार को एक समय सीमा में समस्त पदों को भरे जाने का आदेश देने हेतु हमारा कंटेम्प्ट 82/2015 हैं।
मित्रों हम पूर्ण समायोजन की ओर आज एक कदम और बढ गए हैं।
मित्रों अब आपको तनिक भी निराश होने की आवश्यकता नहीं हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप हमें सीनियर वकील करने के लिए आर्थिक सहयोग करेंगे तो आपका सहयोग व्यर्थ नहीं जाएगा...आप सबको नौकरी हमारी टीम दिलाएगी।
तत्काल सहयोग करें एक निर्णायक सुनवाई के लिए ...
आपका
अरशद अली
प्रदेश अध्यक्ष
टीईटी संघर्ष मोर्चा २०११
आरटीई एक्टिविस्ट
8737924810
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